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केंद्र ने किसानों की ट्रैक्टर रैली के खिलाफ याचिका वापस ली, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद फैसला

 


नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों (Farm Laws) के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली (Tractor Rally) के खिलाफ दाखिल की गई याचिका वापस ले ली है. केंद्र सरकार ने याचिका वापस लेने का फैसला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की टिप्पणी के बाद लिया है. 

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इस मामले में दखल नहीं दे सकती है. केंद्र सरकार (Union Government) अपनी याचिका वापस ले सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को इस मामले में आदेश देने के अधिकार हैं. मामले में पुलिस आदेश जारी करे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस इस मामले में अपने हिसाब से काम ले. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर बनाई गई समिति पर सवाल उठाना गलत है. समिति में जो लोग हैं, वो विशेषज्ञ हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ‘‘यह पुलिस (Delhi Police) से जुड़ा मामला है.’’

पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस (Video Conference) के जरिए हुई सुनवाई पर कहा, ‘‘हम आपको बता चुके हैं कि हम कोई निर्देश नहीं देंगे. यह पुलिस से जुड़ा मामला है. हम इसे वापस लेने की अनुमति आपको देते हैं. आपके पास आदेश जारी करने के अधिकार है, आप करिए. अदालत आदेश नहीं जारी करेगी.’’ सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद केंद्र ने अपनी याचिका वापस ले ली.

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