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किसान ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से किया साफ इनकार, पुलिस को दिया ये आदेश



 Kisan Tractor Parade: 26 जनवरी को दिल्ली के रिंग रोड पर आयोजित होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड निकालने के खिलाफ दायर की गई याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया। वहीं आज किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 10वें राउंड की बातचीत होनी है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, किसानों और केंद्र सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत से पहले सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर सुनवाई की। किसान ट्रैक्टर रैली पर कोर्ट दखल नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करने के नोटिस में कहा है कि समिति को सहायक अधिकार नहीं दिए गए हैं और समिति का उद्देश्य केवल शिकायतों को सुनना और कोर्ट को रिपोर्ट करना है।

जानकारी के लिए बता दें कि 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की मांग वाली दिल्ली पुलिस की याचिका को कोर्ट ने दखल नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि रैली की इजाजत दी जाए या न दी जाए। यह तय करने का काम पुलिस का है। पुलिस को इसका आदेश जारी करना चाहिए।

कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह अपनी अर्जी वापस ले सकती है। किसानों की गणतंत्र दिवस पर होने वाली ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस दौरान कोर्ट ने एक फिर दोहराया कि रैली को लेकर फैसला दिल्ली पुलिस ही करेगी क्योंकि उसी का आदेश कानून व्यवस्था को बनाना है। बीते दिनों किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया था।

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