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शराब सेवन, गैरहाजिरी और वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में सचिव निलंबित



जबलपुर। जनपद पंचायत कुंडम की ग्राम पंचायत कुड़े हरदुली में पदस्थ सचिव सुकरत सिंह मरावी को शासकीय राशि के दुरुपयोग, अपने पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरतने तथा उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना के आरोपों में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिषेक गहलोत द्वारा यह कार्रवाई जनपद स्तरीय जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। यह जांच ग्राम पंचायत कुड़े हरदुली की सरपंच द्वारा की गई शिकायत के संदर्भ में की गई थी। जांच में पाया गया कि सचिव मरावी ने करीब 2 लाख 55 हजार रुपये की शासकीय राशि का अनुचित उपयोग किया है। साथ ही वे बार-बार कार्यालय से अनुपस्थित रहे, शराब के नशे में कार्यालय में उपस्थित हुए, हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं किया और अपने पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही बरती।

निलंबन से पूर्व उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर जनपद पंचायत कार्यालय में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था, किन्तु प्राप्त उत्तर असंतोषजनक पाए जाने पर मध्यप्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 89 के अंतर्गत उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर निलंबन की कार्रवाई की गई।

निलंबन अवधि के दौरान सचिव मरावी का मुख्यालय जनपद पंचायत कुंडम निर्धारित किया गया है। साथ ही, ग्राम पंचायत कुड़े हरदुली का सचिवीय प्रभार आगामी आदेश तक ग्राम पंचायत बिलटुकरी के सचिव कमल मरावी को अस्थायी रूप से सौंपा गया है।


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