याचिका खारिज: नहीं खुलेंगे ताजमहल के बंद दरवाजे, हाईकोर्ट की टिप्पणी - जाइए एमए करिए और उसके बाद ऐसा विषय चुनिए


ताजमहल के बंद दरवाजों को खोलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि जाइए एमए करिए और उसके बाद ऐसा विषय चुनिए। अगर कोई संस्थान आपको रोकता है तो हमारे पास आइए।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने ताजमहल के बंद कमरों का सर्वे कराने की जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि हम पाते हैं कि रिट याचिका उन मुद्दों को उठाती है जो न्यायोचित नहीं हैं। परिणामस्वरूप, हम याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, जिसे खारिज किया जाता है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने याचिका पर पहले सुनवाई के दौरान कहा कि अदालत भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती है। इससे पहले, खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील रुद्र विक्त्रस्म सिंह पर भी बिना कानूनी प्रावधानों के पालन के याचिका दायर करने के लिए सख्त मौखिक टिप्पणियां कीं।

कोर्ट ने याचिका में किए गए अनुरोध पर कहा कि हमारी राय है कि याचिकाकर्ता ने एक पूरी तरह से गैर न्यायसंगत मुद्दे पर फैसला सुनाने का आग्रह किया है। अदालत ने कहा कि हमारी राय में याची के पहले अनुरोध पर संभवत: इस न्यायालय द्वारा निर्णय नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने एक अध्ययन शुरू करने की मांग की थी ताकि ताजमहल के इतिहास का पता लगाया जा सके और इसके आसपास मौजूद विवाद को शांत किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि किस विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए या शोध किया जाना चाहिए या किसी विशेष क्षेत्र या अध्ययन के अनुशासन के किस विषय पर शोध करने की आवश्यकता है, ऐसे मुद्दे नहीं हैं जहां इस न्यायालय को निर्णय लेने के लिए न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानकों के साथ कहा जा सकता है। हमारे विचार से ऐसे मुद्दों को शिक्षाविदों, विद्वानों और इतिहासकारों के बीच बहस के लिए छोड़ देना चाहिए।

अदालत ने कहा कि जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा ताजमहल में मौजूद कमरों को खोलने और ऐतिहासिक अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ संरचनाओं को हटाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, हम इस मौके पर ही संकेत कर सकते हैं कि किसी भी ऐतिहासिक शोध द्वारा किए गए शिक्षाविद अनिवार्य रूप से एक विशेष पद्धति को शामिल करेंगे। इस सवाल का निर्धारण कि शोध की कौन सी विशेष पद्धति सही परिणाम देगी, हमारी राय में, हमारे अधिकार क्षेत्र और न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के दायरे से बाहर है। इस तरह के मुद्दों, किसी भी विषय में या किसी भी विषय पर शोध करने के लिए एक विशेष पद्धति का चयन करना शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि एक और मुद्दा है जिस पर यह निर्णय लेने के लिए विचार करने की आवश्यकता है कि क्या इस रिट याचिका पर उस रूप में विचार किया जा सकता है जिस रूप में इसे हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि परमादेश का रिट किसी भी अधिकार के उल्लंघन के मामले में ही जारी किया जा सकता है। चाहे वह संवैधानिक अधिकार हो या वैधानिक अधिकार या कोई अन्य कानूनी अधिकार। जब कोर्ट ने याची के अधिवक्ता से पूछा कि किसी विशेष विषय या विषय पर विशेष अध्ययन या शोध करने का अधिकार कहां से प्राप्त होता है, तो अदालत को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि अध्ययन और अनुसंधान या ज्ञान की खोज आदि का संचालन करना ऐसे विषय और मुद्दे हैं, जिन्हें शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और क्षेत्र के विशेषज्ञों पर छोड़ दिया जाना बेहतर है।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने हमें एक निर्णय देने के लिए कहा है कि ताजमहल के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने से संबंधित शोध की कौन सी विशेष पद्धति अधिक उपयुक्त होगी। इस न्यायालय के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसे प्रश्नों या मुद्दों पर विचार करने की अनुमति नहीं है, जिन पर इतिहासकारों और विद्वानों और शिक्षाविदों के बीच बहस करने की बेहतर आवश्यकता है।

कोर्ट ने कहा हम यह भी दर्ज कर सकते हैं कि किसी कानूनी/सांविधिक/संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में या ऐसे किसी अधिकार के प्रवर्तन के लिए याचिका दायर किए जाने की स्थिति में ही न्यायालयों द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की अनुमति है। न्यायिक समीक्षा की शक्तियों का प्रयोग करने वाला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से खुद को रोक सकता है यदि उसे पता चलता है कि उसके सामने उठाए गए विवाद को किसी न्यायिक रूप से प्रबंधनीय और खोज योग्य मानक पर निर्धारित या निर्धारित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इन कारणों से हम इस रिट याचिका में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।

यह था मामला...
याची ने याचिका में दावा किया था कि माना जाता है कि ताजमहल के बंद दरवाजों के भीतर भगवान शिव का मंदिर है। याची ने ताजमहल के संबंध में एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी (तथ्यों का पता लगाने वाली समिति) बनाकर अध्ययन करने और ताजमहल के बंद करीब 22 दरवाजों को खोलने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया था। जिससे सत्यता सामने आ सके। उधर, केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से वकील पेश हुए और याचिका का विरोध किया। कोर्ट ने शुरूआती सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया। ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने के साथ ही सर्वे कराने की याचिका खारिज होने पर याचिका दायर करने वाले भाजपा नेता डॉ. रजनीश सिंह ने कहा कि हम सर्वे के मामले को अब सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे।

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