कुणाल कामरा की याचिका पर दिल्ली HC ने सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट से हास्य कलाकार कुणाल कामरा को झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कामरा की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कुणाल कामरा ने इंडिगो, विस्तारा और अन्य एयरलाइंस की तरफ से यात्रा करने पर लगाए प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। कुणाल कामरा पर विमान में यात्रा के दौरान पत्रकार अर्णब गोस्वामी से दुर्व्यवहार करने पर एयरलाइंस ने प्रतिबंध लगा दिया था।
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कामरा के व्यवहार के प्रति असहमति व्यक्त करते हुए कहा कि विमान में इस तरह के आचरण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 
साथ ही अदालत ने कामरा को किसी भी एयरलाइंस से यात्रा करने की मंजूरी देने के लिए अंतरिम निर्देश देने का मौखिक अनुरोध भी अस्वीकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामले में कार्रवाई के कई मुद्दों को उठाया गया है इसलिए वह इस मामले की सुनवाई नहीं करेगी।
अदालत के सुनवाई से इनकार किए जाने के बाद कामरा के वकीलों ने याचिका वापस लेने और इंडिगो की तरफ से लगाए प्रतिबंध के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण का रुख करने की अनुमति मांगी है।
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