म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्,ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में 13 जुलाई (शनिवार) को लगायी जाने वालीनेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरण को समझौते केमाध्यम से निराकृत किया जाएगा। कंपनी द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं एवंउपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे अप्रिय कानूनी कार्यवाही से बचने के लिएअदालत में समझौता करने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क करें।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा135, 138 तथा 126 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों मेंलोक अदालत में समझौता शर्तों का मसौदा जारी कर दिया गया है।
मसौदे के अनुसार कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि धारा 135 व 138के न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं जो प्रकरण न्यायालय में दर्ज नहीं हो सके हैं तथाधारा 126 के अंतर्गत बनाये गये ऐसे प्रकरण जिनमें उपभोक्ताओं द्वारा अपीलीयकमेटी के समक्ष आपत्ति/अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, की प्री-लिटिगेशन से निराकरणके लिये निम्न दाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलूएवं 10 एम.पी. भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी।
प्रि-लिटिगेशनस्तरपर - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारीहोने की तिथि 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् छः माही चक्रवृद्धि दरअनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत कीछूट दी जाएगी।
न्यायालयीन लंबितप्र करणों में - कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व कीराशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारणआदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्रत्येकछःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशिपर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। कंपनी ने कहा है कि लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के अधीन दी जाएगी।
आवेदक को निर्धारित छूट के बाद शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवंब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता/उपयोगकर्ता कोविचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्यसंयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान भी करनाहोगा। आवेदक के नाम पर कोई वैध कनेक्शन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्तकरने के लिये आवेदक द्वारा वैध कनेक्शन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदितकनेक्शनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्यहोगा। नेशनल लोक अदालत में छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोगपहली बार किये जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग केप्रकरणों में पूर्व की लोक अदालत/अदालतों में छूट प्राप्त किये उपभोक्ता/उपयोगकर्ताछूट के पात्र नहीं होंगे। सामान्य बिजली बिलों में जुड़ी बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दीजाएगी।
यह छूट मात्र नेशनल ‘‘लोक अदालत‘‘ 13 जुलाई 2019 को समझौते करने केलिये ही लागू रहेगी।