दुष्कर्म पीड़ित गर्भवती नाबालिग को बच्चे को जन्म देने की अनुमति, हाईकोर्ट ने 16 साल तक खर्च उठाने के दिए निर्देश

दुष्कर्म पीड़ित गर्भवती नाबालिग की इच्छा को हाईकोर्ट ने दी प्राथमिकता, बच्चे को जन्म देने की अनुमति

 मानवीय संवेदनाओं की मिसाल | हाईकोर्ट ने पीड़िता के फैसले का किया सम्मान

जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए मानवीय संवेदनाओं और पीड़िता के अधिकारों की रक्षा की अनूठी मिसाल पेश की है। हाईकोर्ट के जस्टिस आरके वाणी की ग्रीष्मकालीन अवकाशकालीन एकलपीठ के समक्ष उपस्थित एक दुष्कर्म पीड़ित गर्भवती नाबालिग ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को नष्ट नहीं करना चाहती, बल्कि उसे जन्म देना चाहती है।

पीड़िता की इस इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए हाईकोर्ट ने गर्भपात से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया और बच्चे को जन्म देने की वैधानिक अनुमति प्रदान की। सुनवाई के दौरान मौजूद पीड़िता के माता-पिता ने भी अपनी बेटी के इस साहसिक निर्णय का समर्थन किया।

 24 सप्ताह से अधिक की थी गर्भावस्था

यह मामला खरगोन जिले के मंडलेश्वर स्थित विशेष पॉक्सो (POCSO) न्यायालय से हाईकोर्ट पहुंचा था। कानून के अनुसार 24 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था होने के कारण जिला अदालत ने गर्भपात की अनुमति संबंधी दिशा-निर्देश के लिए प्रकरण हाईकोर्ट को भेजा था। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई स्वतः संज्ञान (क्रिमिनल रीविजन) के रूप में की।

 कलेक्टर को दिए सख्त निर्देश

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि गर्भावस्था, प्रसव और उसके बाद भी मां तथा नवजात शिशु को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं पूरी तरह निशुल्क उपलब्ध कराई जाएं।

 16 वर्ष की आयु तक सरकार उठाएगी पूरा खर्च

हाईकोर्ट ने खरगोन कलेक्टर को निर्देशित किया है कि जन्म लेने वाले बच्चे की 16 वर्ष की आयु तक उसकी शिक्षा, चिकित्सा, खान-पान, पोषण और अन्य सभी आवश्यक जरूरतों का खर्च शासन द्वारा वहन किया जाए।

 न्यायालय का मानवीय दृष्टिकोण

हाईकोर्ट के इस निर्णय को पीड़िता की इच्छा, मातृत्व के अधिकार और बच्चे के भविष्य की सुरक्षा के प्रति न्यायपालिका के संवेदनशील एवं मानवीय दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है।

न्याय, संवेदना और अधिकारों की ऐतिहासिक मिसाल

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