किसानों को बड़ी राहत: अब प्लास्टिक के डिब्बों में मिलेगा 200 लीटर तक डीजल, कलेक्टर ने शर्तों के साथ दी अनुमति
जबलपुर। जिले के किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य अत्यावश्यक कार्यों से जुड़े लोगों को राहत देते हुए कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने पेट्रोल पंपों से प्लास्टिक के डिब्बों में डीजल देने पर लगी रोक को शिथिल कर दिया है।
किसानों और आवश्यक सेवाओं को मिलेगा लाभ
जारी आदेश के अनुसार अब जिले के पेट्रोल पंपों से किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं तथा अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्ति अथवा संस्थान को पहचान और आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन के बाद एक दिन में एक बार अधिकतम 200 लीटर डीजल प्लास्टिक के डिब्बों में उपलब्ध कराया जा सकेगा।
रिकॉर्ड रखना होगा अनिवार्य
कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि पेट्रोल पंप संचालकों को डीजल विक्रय की पूरी जानकारी निर्धारित प्रारूप में दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही प्रत्येक ग्राहक को रसीद जारी करना अनिवार्य रहेगा।
नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि डीजल विक्रय से संबंधित अभिलेखों के संधारण और सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी पेट्रोल पंप संचालकों की होगी। यदि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सेल्स अधिकारी और आपूर्ति अधिकारी करेंगे निगरानी
कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने इस व्यवस्था की निगरानी और निरीक्षण का दायित्व संबंधित ऑयल कंपनियों के सेल्स अधिकारियों तथा क्षेत्रीय आपूर्ति अधिकारियों को सौंपा है। ये अधिकारी नियमित निरीक्षण और मॉनिटरिंग कर निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे तथा अनियमितता पाए जाने पर कार्रवाई करेंगे।
- ✅ प्लास्टिक के डिब्बों में डीजल देने की रोक में राहत
- ✅ अधिकतम 200 लीटर डीजल प्रतिदिन एक बार मिलेगा
- ✅ पहचान और दस्तावेज सत्यापन अनिवार्य
- ✅ प्रत्येक ग्राहक को रसीद देना जरूरी
- ✅ नियम तोड़ने वाले पंप संचालकों पर कार्रवाई होगी
