जमीन नामांतरण के बदले रिश्वत मांगना पड़ा भारी, पटवारी गिरफ्तार

 नामांतरण के बदले 10 हजार की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, लोकायुक्त ने रंगे हाथों दबोचा

 सागर जिले की जैसीनगर तहसील में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, किसान से रिश्वत मांगने वाला पटवारी गिरफ्तार।
सागर। मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत लोकायुक्त पुलिस ने एक पटवारी को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सागर जिले की जैसीनगर तहसील में की गई, जहां पटवारी ने कृषि भूमि के नामांतरण के एवज में किसान से रिश्वत की मांग की थी।

 किसान ने लोकायुक्त एसपी से की शिकायत

शिकायतकर्ता किसान भगवान दास सोलंकी, निवासी सागर, ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक दुर्गेश राठौर से शिकायत की थी। किसान के अनुसार उसकी पुत्रवधू ने ग्राम कंकर कुइया, तहसील जैसीनगर में 1.4 हेक्टेयर कृषि भूमि खरीदी थी, जिसका नामांतरण आवेदन तहसील कार्यालय में लंबित था। जब किसान ने प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली तो आरोपी पटवारी मानवेंद्र सिंह ठाकुर, हल्का नंबर-34, बम्होरी घाट ने नामांतरण करने के बदले 10 हजार रुपए रिश्वत की मांग की। साथ ही रिश्वत नहीं देने पर काम लटकाने की धमकी भी दी।

 सत्यापन के बाद बनाई गई ट्रैप टीम

लोकायुक्त एसपी दुर्गेश राठौर ने शिकायत का सत्यापन कराया, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए विशेष ट्रैप टीम का गठन किया गया। टीम में निरीक्षक रंजीत सिंह, निरीक्षक कमल सिंह उइके सहित लोकायुक्त सागर का पुलिस बल शामिल था।

 रिश्वत लेते ही दबोचा गया पटवारी

लोकायुक्त टीम ने तिली तिराहा और गणेशपुरम क्षेत्र में घेराबंदी की। तय योजना के अनुसार जैसे ही किसान ने आरोपी पटवारी को 10 हजार रुपए नकद दिए, टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी पटवारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

 भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई

महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के निर्देश तथा उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज सिंह के मार्गदर्शन में लोकायुक्त पुलिस भ्रष्टाचार के मामलों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। लोकायुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी रिश्वत मांगता है अथवा अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो उसकी शिकायत तत्काल लोकायुक्त कार्यालय में करें।

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