पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्दार्थ बहुगुणा (भा.पु.से) द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को भू-माफिया, सूदखोर एवं चिटपंड कंपनी के विरुद्ध राजस्व एवं नगर निगम अधिकारियों से चर्चा कर बेहतर समन्वय स्थापित करते हुये प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।
आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री रोहित काशवानी (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर दक्षिण/अपराध) श्री गोपाल प्रसाद खाण्डेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उत्तर/यातायात श्री संजय कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री शिवेश सिंह बघेल, के मार्ग निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षकों के द्वारा अपने अपने अनुभाग के थाना प्रभारियों कें द्वारा कार्यवाही करायी जा रही है।
थाना प्रभारी ओमती श्री एस.पी.एस. बघेल ने बताया कि मनीष कुमार बिरहा उम्र 38 वर्ष एंव चंद्रकांत बिरहा उम्र 34 वर्ष दोनो निवासी गांधी भवन लायब्रेरी का पास बडी ओमती ने शिकायत की कि दोनो रेल्वे में ठेकेदारी का काम करते है उसी से होने वाली आय से अपना एंव अपने परिवार का पालन पोषण करते रहे है । हमारे द्वारा नथ्थू प्रसाद गौतेल निवासी न्यू रामनगर अधारताल से आवश्यकता पडने पर दिनांक 16/09/21, को 7 लाख 50 हजार रूपये 3 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज की दर से लिया गया था। इसके एबज में अमानत के रूप में इंडियन बैंक के आठ चैक अपने हस्ताक्षर युक्त दिये थे जिसके संबंध में समक्ष नोटरी लिखा पढी की थी हमारे द्वारा अब तक 2 लाख 50,000 चुका दिये गये है और जब 2 लाख 50 हजार रूपये चुकाने की रसीद मांगी तो रसीद देने से मना कर दिया उसके बाद नथ्थूराम के द्वारा हमसे अनावश्यक रूप से 7 लाख 50 हजार रूपए एवं 10 प्रतिशत ब्याज की मांग की गई, हमार द्वारा कहा गया कि हमने आपके 2 लाख 50 हजार चुका दिये है तो हम आपको 7 लाख 50 हजार रूपए एवं 10 प्रतिशत ब्याज क्यूँ देगें, हमारी तो बात 3 प्रतिशत ब्याज में बात हुई थी जिस पर नथ्थू प्रसाद प्रसाद गली गलौच करते हुये बोला तुम्हारे चैक पडे है उन चैक का उपयोग करके तुम दोनो को जेल भिजवाउंगा कहते हुये धमकी देने लगा। धारा 384, 294 ताहि 3,4 म.प्र. ऋणियो का संरक्षण अधिनियम का अपराध ंपजीबद्ध कर आरोपी नथ्थू प्रसाद गौतेल निवासी न्यू रामनगर अधारताल की तलाश जारी है।
इसी प्रकार थाना ओमती में सत्येन्द्र करोसिया उम्र 39 वर्ष निवासी क्राईश्च चर्च बायज हास्टल नियर तैय्यब अली पेट्रोल पंप स्कूल क्वार्टर ने शिकायत की कि वह क्राईश्च चर्च स्कूल फार बाँजय एण्ड गर्ल्स आई.एस.सी.में चपरासी पद में कार्य करता तथा स्कूल क्वाटर में वह एवं उसकी पत्नी तथा दो बच्चे व माता पिता निवास करता है। उसकी पत्नी का स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो जाने के कारण उसे कर्ज लेकर ईलाज कराना पड़ा । बच्चो की पढ़ाई बुढ़े माता पिता की दवाई एवं घर का खाना खर्चा भी उसे ही चलाना पड़ता है । जिस वजह से वहं कर्ज समय पर नही चुका पा रहा था जिस वजह से सूदखोर व्दारा उस पर दबाव बनाया गया तब उसने दूसरे व्यक्ति से कर्ज लेकर ब्याज का पैसा चुकाया, इस प्रकार अब तक वह 5 लोगो से ले चुका है। कोरोना महामारी की वजह से लगने वाले लाकडाउन में उसकी आर्थिक परिस्थिति और गंभीर हो गई है सूदखोरो व्दारा रोज उसके साथ गाली गलौच तथा उसकी पत्नी के साथ भी अभद्रता करते हुये उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है ।
उसने सूदखोर 1 .नीलेश मलिक निवासी केंट से 5 प्रतिशत पर 3 लाख रूपये, 2. सुनील सोनकर निवासी बेलबाग से 10 प्रतिशत पर 30,000 रूपये, 3.-रामेश्वर सोनकर निवासी बेलबाग से 10 प्रतिशत पर 20,000 रूपये, 4- रमेश केशरवानी निवासी ओमती से 1 प्रतिशत पर 1 लाख 50 हजार रूपये उधार लिये थे। ,
शिकायत पर निलेश मलिक, सुनील सोनकर, रामेश्वर सोनकर, रमेश केशरवानी के विरूध्द धारा 506 भादवि 3/4 म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियेां की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।
[7:21 pm, 28/11/2021] +91 94253 85705: 10 से 20 प्रतिशत ब्याज वसूलने वाले सूदखोर पति-पत्नि गिरफ्तार, प्रकरण में सूदखोर महादेव पहलवान को भी किया जाएगा गिरफ्तार
थाना प्रभारी लार्डगंज श्री प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बताया कि श्रीमति नीता गुप्ता , ममता तिवारी, शैल तिवारी द्वारा पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) को एक लिखित शिकायत की कि दीपक टेकवानी , हर्षा टेकवानी, आशीष सेन 10 से 20 प्रतिशत ब्याज पर पैसे चलाते है , समय पर न देने पर गालीगलौज, मारपीट कर, घर में घुसकर सामान उठाकर ले जाते हैं, पैनाल्टी भी वसूल करते हैं, रास्ते में आते जाते समय बेज्जती भी करते हैं। जब भी विरोध करने की कोशिश की तो हर्षा टेकवानी, आशीष सेन ने हम लोगों को धमकी दी कि हम लोग महादेव पहलवान (भैया जी ) का पैसा चलाते हैं, देना जानते है तो वसूलना भी जानते है। हम सभी महिलाओं पर हर्षा टेकवानी ने चैक बाउंस कराके केस कर दिया है दुगना-तुगुना पैसा देने के बाद भी हम लोगों को कोर्ट में चक्कर लगाना पड़ रहा है। हम सभी महिलाओं के चैक स्टॉम्प हर्षा टेकवानी वापस नहीं कर रही है, शिकायत पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किये जाने पर आज दिनॉक 27-11-21 को दीपक टेकवानी, हर्षा टेकवानी, आशीष सेन के द्वारा ब्याज पर पैसा देकर, डरा धमकाकर अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से अवैध वसूली करना पाये जाने पर दिनॉक 27-11-21 को अपराध क्रमंाक 809/21 धारा 384, 34 भादवि , एवं 4 कर्जा एक्ट का अपराध ंपजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दौरान विवेचना के आरोपी दीपक टेकवानी उम्र 46 वर्ष एवं दीपक की पत्नि श्रीमति हर्षा टेकवानी उम्र 38 वर्ष को सरगर्मी से तलाश कर अभिरक्षा में लेते हुये पूछताछ की गयी, पूछताछ पर महादेव अवस्थी की उपरोक्त सूदखोरी के प्रकरण में संलिप्ता होनी पाये जाने पर प्रकरण में धारा 386 का इजाफा करते हुये सूद खोर पति-पत्नि को प्रकरण में विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया वहीं केन्द्रीय जेल में निरूद्ध महादेव अवस्थी उर्फ महादेव पहलवान की नियमानुसार गिरफ्तारी की जा रही है। फरार आशीष सेन की सरगर्मी से तलाश जारी है।