Madhya Pradesh High Court का फीस जमा करने को लेकर अहम फैसला, पैरेंट्स के हक में जारी आदेश



School Fee Issue: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) का एक अहम फैसला आया है, जिसे सुन स्कूली बच्चों और अभिभावकों को राहत मिलेगी. कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब बच्चों के परिजन को 70% फीस (School Fee) जमा करने पर TC मांगने का हक होगा. ऐसी स्थिति में स्कूल को टीसी (Transfer Certificate) जारी करना ही होगा. इस फैसले के बाद स्टूडेंट्स (Students) को आगे की पढ़ाई और दूसरे स्कूल, कॉलेज में एडमिशन लेने में अड़चन नहीं होगी.

100% फीस मांगते थे स्कूल




अभी तक प्राइवेट स्कूल पूरी स्कूल फीस लेने के बाद ही बच्चे का TC जारी करते थे. किसी भी बच्चे की फीस बकाया होने पर स्कूल TC रोक कर दबाव बनाते थे. इस तरह के मामले को लेकर कई अभिभावक परेशान रहते थे. कई मामलों में बच्चों के भविष्य तक पर फर्क पड़ता था. हाईकोर्ट के इस बड़े आदेश के बाद ऐसे स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी.

हफ्ते भर में जारी करना होगा TC

हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि निजी स्कूल TC देने में मनमानी करते हैं. इसपर सुनवाई में कोर्ट ने निजी स्कूलों को आदेश दिया कि वो पूरी फीस का दबाव ना बनाएं और 70% स्कूल फीस लेने के बाद एक हफ्ते में TC जारी करें, जिससे छात्र आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे स्कूल या कॉलेज में एडमिशन ले सकें. मामले में अगली सुनवाई 9 नवंबर को होनी है.

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