बताशा पर लगा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए....जानिए क्यों? जबलपुर की है खबर



पुलिस अधीक्षक जबलपुर के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी जबलपुर के द्वारा एन.एस.ए. के तहत जारी वारंट में शातिर बदमाश एवं दुराचारी संतोष अग्रवाल उर्फ बताशा जो कि वर्तमान में केंद्रीय जेल जबलपुर में विरुद्ध है की आज की गई गिरफ्तारी




थाना प्रभारी लार्डगंज श्री प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना अंतर्गत बड़े महावीर मंदिर के बाजू मे रहने वाला संतोष अग्रवाल उर्फ बताशा पिता स्व. मोतीलाल अग्रवाल उम्र 46 वर्ष एक शातिर अपराध प्रवृत्ति का व्यक्ति है जिसके विरूद्ध थाना लार्डगंज में हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार, अवैध वसूली, आर्म्स एक्ट, मारपीट आदि के 11 प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय मे विचाराधीन है आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु समय समय पर संतेाष अग्रवाल उर्फ बताशा के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी किन्तु आदतों में सुधार न लाकर लगातार अपराध घटित किये जा रहा है, जिसकेे स्वछंद विचरण करने से कभी भी किसी भी मानव के जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा उपरोक्त आरोपी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) 1980 की धारा 3, सहपठित धारा 2 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया।

आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री रोहित काशवानी (भा.पु.से.) एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री दीपक मिश्रा के मार्गनिर्देशन में संतोष अग्रवाल उर्फ बताशा के विरूद्ध एन.एस.ए. का प्रकरण तेैयार कर जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला दण्डाधिकारी जबलपुर श्री कर्मवीर शर्मा (भा.प्र.से.) के द्वारा आरोपी की अपराधिक गतिविधियो केा दृष्टिगत रखते हुये एन.एस.ए. के तहत आज गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुये केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध कराये जाने हेतु आदेशित किये जाने आज दिनाॅक 25-5-2021 को जारी एनएसए के वारंट में आरोपी संतोष अग्रवाल उर्फ बताशा जो कि थाना लार्डगंज के अपराध क्रमांक 288/21 धारा 294,323,326,342,376(2) भादवि एवं 3(2)व्ही ,3(2)व्ही ए, 3(2)द, 3(2)घ एससीएसटी एक्ट के प्रकरण में केन्द्रीय जेल में निरूद्ध है की एन.एस.ए. के वारंट में गिरफ्तारी की गयी है।

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