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फिल्म तांडव के खिलाफ उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में आईपीसी की इन धाराओं में केस दर्ज, मोदी सरकार लेगी एक्शन!

 


वेब सीरीज तांडव को लेकर सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं कई शहरों में बवाल मचा हुआ है। अब मध्य प्रदेश में भी केस दर्ज हो चला है। भोपाल में सैफ अली खान स्टार वेब सीरीज तांडव पर शिवराज सरकार ने केस दर्ज करने का ऐलान कर दिया है। एमपी के कई शहरों में वेब सीरीज को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदेश में तांडव को प्रचारित करने पर भी बैन के बारे में विचार किया जा रहा है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि तांडव के मामले में केस दर्ज होगा। वहीं इस वेब सीरीज को लेकर उत्तर प्रदेश के हजरतगंज और ग्रेटर नोएडा में केस दर्ज हो गया है।

वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार इस वेब सीरीज पर बढ़ते हंगामें को देते हुए अमेजन को नोटिस जारी कर सकती है या फिर फिल्म के इन सीन्स को हटा सकती है, नहीं तो पूरी फिल्म को ही बैन किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्रालय के बिना देखे ये वेब सीरीज कैसे चल गई। बीजेपी नौटंकी कर रही है।

बीते दिन उत्तर प्रदेश में अमेजन प्राइम पर जारी वेब सीरीज तांडव के निर्माताओं के खिलाफ कथित तौर पर हिंदुओं का अपमान करने पर मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में अमेजन इंडिया की कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित, शो के डायरेक्टर अली अब्बास जफर, निर्माता हिमांशु कृष्णा मेहरा, लेखक गौरव सोलंकी और अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया है।

जानकारी के लिए बता दें कि आईपीसी की धारा 153A (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295 (किसी भी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इरादे से पूजा स्थल को घायल करना या परिभाषित करना), 505 1) (बी) (सार्वजनिक इरादों के कारण बयान करने के इरादे से या जो जनता के लिए डर, या जनता के किसी भी वर्ग को प्रभावित करता हूो या सार्वजनिक शांति के खिलाफ हो और आईटी अधिनियम की धाराओं के साथ 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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