भ्रामक विज्ञापन मामले में सेलिब्रिटी के लिए कुछ हद तक राहत, कुछ मामलों में सजा का प्रावधान नहीं

नई दिल्ली : केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने सोमवार को स्पष्ट किया कि नए उपभोक्ता कानून में किसी उत्पाद के भ्रामक विज्ञापन के मामले में विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी के लिए जेल या जुर्माने की सजा का प्रावधान नहीं है, बशर्ते सेलिब्रिटी ने उत्पाद के संबंध में वही बोला या पढ़ा हो, जो उसे लिखकर दिया गया हो।
बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 सोमवार से देशभर में लागू हो गया है। भ्रामक विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले विनिर्माता व सेवा प्रदाता के लिए इस कानून के तहत जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री के इस बयान से सेलिब्रिटीज को कुछ हद तक राहत मिलेगी लेकिन पूरी तरह से छूट उन्हें भी नहीं मिलने वाली है।
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