
बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 सोमवार से देशभर में लागू हो गया है। भ्रामक विज्ञापन देकर उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले विनिर्माता व सेवा प्रदाता के लिए इस कानून के तहत जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री के इस बयान से सेलिब्रिटीज को कुछ हद तक राहत मिलेगी लेकिन पूरी तरह से छूट उन्हें भी नहीं मिलने वाली है।