गृह मंत्रालय ने दी सफाई, न सैलून-न शराब, सामान बेचने वाली दुकानें ही खुलेंगी, यहां देखें पूरा आदेश

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के मरीज लगातार बढते जा रहें हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ ही दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय के अनुसार, देश भर में शराब की दुकानें अगले आदेश तक बंद ही रहेंगी। इसके अलावा तंबाकू और गुटखा बिक्री पर भी पहले की तरह बैन जारी रहेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ करते हुए कहा है कि सिर्फ सामान बेचने वाली दुकानें ही खुलेंगी। सैलून और शराब की दुकानों को खुलने की अनुमति नहीं होगी। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (गृह मंत्रालय) पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि सैलून की दुकानें सेवा मुहैया कराती हैं, हमारा आदेश उन दुकानों पर लागू होता है जो सामान बेंचती हैं। नाई की दुकानें और हेयर सैलून खोलने का कोई आदेश नहीं है, शराब की दुकानें खोलने का भी कोई आदेश नहीं है।
देश भर में बंदी के बीच कुछ गैर जरूरी सामानों की दुकान आज से खुल रही हैं। शनिवार को गृह मंत्रालय के एक और स्पष्टीकरण में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्र में शॉपिंग मॉल्स में जो दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने अपने आज के स्पष्टीकरण में यह भी साफ किया है कि शहरी क्षेत्र में सिर्फ आवासीय परिसर, कॉलोनियो के आसपास और स्टैंड-अलोन दुकानों को ही खोलने की इजाजत दी गई है।
गौरतलब है कि 24 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा था कि आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाती है। लेकिन मंत्रालय ने शर्त यह रखी है कि दुकान नगरपालिका और नगर निगमों की सीमा के भीतर आती हों। लेकिन इसके साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं। दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम होगा। दुकान में लोग मास्क लगाकर काम करेंगे।
आदेश के मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि उन इलाकों में दुकान नही खुलेंगी, जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल अभी बंद ही रहेंगे। गृह मंत्रालय ने अपने कल के आदेश में इन प्रतिष्ठानों को काम करने की इजाजत नहीं दी है। उम्मीद की जा रही है शुक्रवार को गृह मंत्रालय के आदेश से कुछ व्यावसायिक गतिविधि शुरू हो पाएगी और लोगों को कुछ आसानी होगी।
गृह मंत्रालय के आदेश में बार और क्लब को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इसके बारे में फैसला लॉकडाउन खत्म होने यानी 3 मई के बाद ही लिया जा सकेगा। आपको बताते जाए कि पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी थी और कहा था कि शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। लेकिन केंद्र ने पंजाब सरकार की ये डिमांड खारिज कर दी है। लॉकडाउन के पहले चरण में असम सरकार ने अपने यहां शराब बेचने की इजाजत दी थी, लेकिन केंद्र सरकार के आदेश के बाद 15 अप्रैल से इसे बंद कर दिया गया था।


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