मध्यप्रदेश : अक्षय तृतीया बाल विवाह पर सरकार सख्त

आयुक्त Department Of Women Child Development, Madhya Pradesh श्री नरेश पाल कुमार ने 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर होने वाले विवाहों के आयोजन की निगरानी कर बाल-विवाह रोकने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण विवाह आयोजन सीमित संख्या में होंगे। आयोजन के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि सशर्त अनुज्ञा पर जो विवाह होंगे, उनमें कोई बाल-विवाह न हो, स्थानीय आँगनबाड़ी कार्यकर्ता इस बात की सजगता से निगरानी करें।

आयुक्त श्री कुमार ने कहा कि विवाह के लिए बालक-बालिकाओं को अनपढ़ बताकर परिजन आधार-कार्ड, वोटर कार्ड तथा राशन कार्ड को उम्र का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि यह उम्र के लिए मान्य दस्तावेज नहीं है। यदि वर-वधू में कोई अनपढ़ है और उम्र का कोई प्रमाण-पत्र नहीं है, तो चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण-पत्र मान्य किया जायेगा, जिस पर कम से कम तीन चिकित्सकों के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।

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