1993 मुंबई धमाकों में 24 साल बाद इंसाफ, अबु सलेम और करीमुल्लाखां को उम्रकैद

मुंबई: 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम सहित पांच अन्य दोषियों पर मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम और करीमुल्लाखां को उम्रकैद की सजा सुनाई। करीमुल्लाखां को 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर 2 साल की सजा अतिरिक्त भुगतनी पड़ेगी। मुंबई सीरियल ब्लास्ट के मामले में विशेष टाडा अदालत ने अबू सलेम समेत छह आरोपियों को दोषी करार दिया था। हालांकि इन दोषियों में से एक मुस्तफा दौसा की मौत हो चुकी है।

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सीबीआई ने पांच दोषियों में से तीन को मृत्युदंड और अबू सलेम सहित दो को उम्रकैद की सजा देने की मांग की है। 16 जून 2017 को कोर्ट ने इस केस में अबू सलेम, मुस्तफा दौसा, उसके भाई मोहम्मद दौसा, फिरोज अब्दुल राशिद खान, मर्चेंट ताहिर और करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया था। मुंबई विस्फोट के 24 साल बाद अदालत ने अबु सलेम सहित छह लोगों को दोषी करार दिया था, जबकि एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया था। इन विस्फोटों में 257 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे और करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ था।

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