जून 2018 तक सब्सिडी में बदलाव नहीं : पासवान

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में फिलहाल कोई संशोधन नहीं किया जायेगा और इसके तहत दी जाने वाली सब्सिडी जून 2018 तक जारी रहेगी। 
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि 2013 में जब खाद्य सुरक्षा कानून लाया गया था तब यह फैसला लिया गया था कि तीन साल के बाद इसके सब्सिडी के प्रावधानों में संशोधन किया जायेगा। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस कानून के प्रावधानों में जून 2018 तक कोई संशोधन नहीं करेगी और दो रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं, तीन रुपये प्रति किलोग्राम चावल तथा एक रुपये किलोग्राम मोटे अनाज दिया जाना जारी रहेगा। 
पासवान ने कहा कि भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है जहां करीब 81 करोड़ लोगों को खाद्य सब्सिडी दी जा रही है।  एक अन्य प्रश्न के उत्तर में खाद्य आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मामलों के राज्य मंत्री सी.आर. चौधरी ने कहा कि सरकार ने निजी उद्यमिता गारंटी (पेग) योजना शुरू की है, जिसे 21 राज्यों में लागू किया गया है। हालाँकि, यह योजना अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में लागू नहीं हुई है, क्योंकि इन राज्यों में अन्य योजना के तहत गोदाम बनाये जा रहे हैं।

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