बैतूल में खेत से गांजे के 12 पौधे जब्त, चिचोली पुलिस की धनियाजाम गांव में कार्रवाई
मुखबिर की सूचना पर खेत में पहुंची पुलिस टीम, पौधों को कब्जे में लेकर प्रकरण दर्ज; वजन और कीमत की जानकारी आना बाकी।
बैतूल। जिले के चिचोली थाना क्षेत्र अंतर्गत धनियाजाम गांव में अवैध रूप से गांजे के पौधे लगाए जाने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर चिचोली पुलिस की टीम ने गांव में स्थित एक खेत में दबिश दी, जहां गांजे के 12 पौधे लगे मिलने की जानकारी सामने आई है।
प्राप्त विवरण के अनुसार, जिस खेत में पौधे पाए गए, वह मुल्लाजी मर्सकोले का बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर मिले सभी 12 पौधों को कब्जे में लेकर जब्ती की कार्रवाई की और मामले में प्रकरण दर्ज किया है।
मुखबिर की सूचना पर खेत में पहुंची पुलिस टीम
जानकारी के अनुसार चिचोली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि धनियाजाम गांव के एक खेत में गांजे के पौधे लगाए गए हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम संबंधित स्थान पर पहुंची और खेत की जांच की।
इस दौरान खेत में गांजे के 12 पौधे पाए जाने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने पौधों को जब्त करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की।
प्रकरण में यह जांच का विषय है कि पौधे कब से लगाए गए थे और इनके संबंध में अन्य कोई व्यक्ति शामिल था या नहीं।
मुल्लाजी मर्सकोले के खेत में मिले पौधे
प्राप्त जानकारी के मुताबिक गांजे के पौधे जिस खेत में पाए गए, वह मुल्लाजी मर्सकोले का बताया गया है। पुलिस ने मौके पर पौधों को अपने कब्जे में लेकर जब्ती की प्रक्रिया पूरी की।
हालांकि केवल खेत में पौधे मिलने से किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। पौधों की खेती, संबंधित व्यक्ति की भूमिका और अन्य परिस्थितियों की जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।
पहले से दर्ज है एक प्रकरण, पुलिस रिकॉर्ड की भी जांच
उपलब्ध जानकारी के अनुसार मुल्लाजी मर्सकोले के विरुद्ध पूर्व में कोतवाली थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत एक प्रकरण दर्ज होने का उल्लेख है। हालांकि उस मामले की वर्तमान न्यायिक स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
कुछ स्थानीय लोगों ने संबंधित व्यक्ति पर पहले भी अवैध गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप लगाए हैं। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इन्हें जांच में सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता।
जब्त पौधों का वजन और कीमत अभी स्पष्ट नहीं
पुलिस कार्रवाई में कुल 12 पौधे जब्त किए जाने की जानकारी सामने आई है, लेकिन इनका कुल वजन और अनुमानित बाजार मूल्य फिलहाल सार्वजनिक नहीं हुआ है।
पौधों के वजन, परीक्षण और अन्य आवश्यक विवरण सामने आने के बाद मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस की ओर से विस्तृत आधिकारिक जानकारी की प्रतीक्षा है।
अवैध गांजा खेती पर NDPS कानून के तहत कार्रवाई का प्रावधान
भारत में बिना वैधानिक अनुमति के गांजे के पौधों की खेती करना स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम यानी NDPS Act के अंतर्गत दंडनीय हो सकता है। इस कानून में कैनबिस के पौधों की अवैध खेती से संबंधित प्रावधान मौजूद हैं।
हालांकि इस विशेष मामले में पुलिस ने किन धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। इसलिए संबंधित धाराओं की पुष्टि पुलिस के विस्तृत बयान या प्राथमिकी से ही हो सकेगी।
पुलिस की विस्तृत जानकारी का इंतजार
धनियाजाम गांव में हुई इस कार्रवाई के बाद अब जब्त पौधों के वजन, जांच रिपोर्ट और संबंधित प्रकरण की कानूनी स्थिति को लेकर पुलिस की विस्तृत जानकारी का इंतजार है।
पुलिस जांच से यह भी स्पष्ट होगा कि कथित अवैध खेती के पीछे किन परिस्थितियों की भूमिका रही और क्या इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है।
बैतूल जिले के चिचोली थाना क्षेत्र के धनियाजाम गांव में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए गांजे के 12 पौधे जब्त किए हैं। पौधे मुल्लाजी मर्सकोले के बताए गए खेत में मिले। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है, जबकि जब्त पौधों का कुल वजन, कीमत और संबंधित कानूनी धाराओं की विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।


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