🚨 जबलपुर: बीजेपी विधायक संजय पाठक पर केस दर्ज करने के निर्देश
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक संजय पाठक के खिलाफ आपराधिक अवमानना मामले में केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।
⚖️ हाईकोर्ट की सख्ती
यह सुनवाई चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच में हुई। मामला कटनी निवासी आशुतोष मनु दीक्षित की याचिका पर आधारित है।
🔥 जज से संपर्क करने का आरोप
याचिका में आरोप है कि विधायक ने जस्टिस विशाल मिश्रा से संपर्क करने की कोशिश की, जिससे न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती थी।
📌 इसी कारण जस्टिस मिश्रा ने खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था।
💰 443 करोड़ का बड़ा मामला
- अवैध खनन के गंभीर आरोप
- सरकारी राजस्व का नुकसान
- सीमा से अधिक खनन
आनंद माइनिंग कॉर्पोरेशन, निर्मला मिनरल्स और पेसिफिक एक्सपोर्ट पर कार्रवाई तय हुई है।
🏛️ विधानसभा तक पहुंचा मामला
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी विधानसभा में माना कि सिहोरा क्षेत्र में तय सीमा से अधिक खनन हुआ।
⏭️ अब आगे क्या?
- विधायक को कोर्ट में जवाब देना होगा
- अगली सुनवाई में फैसला तय होगा
- अवमानना की कार्रवाई आगे बढ़ सकती है
