कवर्धा। ग्राम पंचायत परसवारा में नवनिर्वाचित पंचों के प्रथम सम्मेलन में महिला पंचों की गैरमौजूदगी में उनके पतियों को शपथ दिलाने के मामले में सख्त कार्रवाई की गई है। नियम विरुद्ध रूप से शपथ ग्रहण कराने वाले पंचायत सचिव प्रणीवर सिंह ठाकुर को जांच के बाद तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला पंचायत कबीरधाम के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) अजय कुमार त्रिपाठी द्वारा की गई है।
क्या है मामला?
ग्राम पंचायत परसवारा में 3 मार्च को नवनिर्वाचित पंचों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान पंचायत सचिव द्वारा महिला पंचों के अनुपस्थिति में उनके पतियों को शपथ दिला दी गई, जो नियमों के विरुद्ध है। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पंडरिया ने प्रथम दृष्ट्या सचिव को दोषी पाया और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी।
अनुशासनात्मक कार्रवाई
छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा अनुशासन एवं अपील नियम 1999 के तहत पंचायत सचिव प्रणीवर सिंह ठाकुर को निलंबित कर जनपद पंचायत पंडरिया में संलग्न किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
प्रशासन हरिभूमि की खबर से हरकत में आया
महिला पंचों के गैरमौजूदगी में उनके पतियों को शपथ दिलाने का यह मामला 'हरिभूमि' समाचार पत्र ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर सामने आने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जांच कराई और दोषी सचिव के खिलाफ कार्रवाई की।
यह घटना पंचायत चुनावों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है। प्रशासन की इस कार्रवाई को एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अनियमितताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।