विगत 2 दिनों में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले एवं अवैध शराब बेचने वाले 104 लोगों के विरूद्ध की गयी आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही

आये दिन शराब दुकान के आसपास एंव सार्वजनिक स्थानों पर शराबखोरी होने की सूचना को गम्भीरता से लेते हुये पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री आदित्य प्रताप सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले मे पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को शराब दुकान के आसपास एवं थाना क्षेत्र के गार्डन, पार्क मैदान, जहॉ पर शराब खोरी होती है को चिन्हित करते हुये दबिश देते हुये सार्वजनिक स्थान पर शराब खोरी करने वालांे एवं अवैध शराब बेचने वालों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।



             आदेश के परिपालन में अति. पुलिस अधीक्षक शहर   सुश्री सोनाक्षी सक्सेना (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) श्री समर वर्मा,   अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक   ( यातायात) श्री प्रदीप कुमार शेण्डे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री सूर्यकांत शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमति सोनाली दुबे, के मार्ग निर्देशन में  क्राईम ब्रांच एवं थानों की टीमों के द्वारा दबिश देते हुये सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले एवं अवैध शराब बेचने वाले 104 लोगों के विरूद्ध 34(1) आबकारी एक्ट एवं 36 (बी) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।


एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने
sach ki dunia, India's top news portal Get Latest News. Hindi Samachar