नकली रेमडेसिविर मामले में मुख्य आरोपी सरबजीत मोखा को मिली जमानत



जबलपुर हाईकोर्ट से नकली रेमडेसिविर मामले में मुख्य आरोपी सरबजीत सिंह मोखा को जमानत मिल गई है। बता दें कि सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत मोखा पर शहर में नकली रेमडेसिविर मंगवाने और सप्लाई करने के आरोप हैं।


1 मई को गुजरात में नकली इंजेक्शन का भांडाफोड़ हुआ था। 6 मई की देर रात गुजरात पुलिस ने जबलपुर में दबिश देकर सपन जैन को गिरफ्तार किया। इसके बाद सिटी अस्पताल के डायरेक्टर सरबजीत मोखा के कारनामे उजागर हुए। पुलिस ने अस्पताल के दवा कर्मी देवेश चौरसिया को 8 मई को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया। इसके बाद एक के बाद एक आरोपियों के नाम सामने आए।



सरबजीत मोखा ने 500 इंजेक्शन सपन के माध्यम से सुनील मिश्रा से खरीदवाए थे। फिर रिश्तेदार से उसे अम्बे ट्रेवल्स के माध्यम से 23 और 27 अप्रैल को जबलपुर मंगवाए थे। इसमें 35 इंजेक्शन सपन ऐ रख लिए थे। इसे बाद में वह तिलवारा में फेंक गया था। मोखा ने 171 मरीजों को 209 इंजेक्शन लगाए थे। 15 की मौत हुई थी। 196 के लगभग टूटी शीशियां जब्त की थीं। आरोपियों के पास से 4 साबूत इंजेक्शन भी जब्त किए थे।



जबलपुर पुलिस की अनुशंसा पर कलेक्टर ने सरबजीत मोखा और दवा कर्मी देवेश चौरसिया के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की थी। तीन महीने के लिए NSA लगाया गया था। जिसे तीन महीने के लिए और बढ़ाया गया था। जिसके तहत 12 अगस्त से 12 नवंबर तक दोनों को NSA में और निरूद्ध रहना पड़ा।

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