शिवराज कैबिनेट का फरमान, अब जहरीली शराब बेचने वालों को मिलेगी उम्रकैद या फांसी, देना होगा जुर्माना



मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। शिवराज कैबिनेट ने प्रदेश में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ कड़े नियमों को मंजूरी दी है। शिवराज सरकार ने फैसला किया है कि अगर किसी की अवैध शराब से मौत होती है। तो आरोपी को उम्रकैद या फांसी दी जाएगी। इसके लिए जुर्माना 50 लाख रुपये होगा। पहले इसके लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एमपी में शिवराज कैबिनेट ने अवैध शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए कड़े कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब जहरीली शराब बेचने वालों को आजीवन कारावास की सजा होगी या फिर फांसी की सजा होगी।

मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट ने इस कठोर कानून को मंजूरी दी है। इससे पहले आरोपी को अधिकतम 10 साल की सजा थी, जिसे अब आजीवन कारावास में बदलने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही आरोपी पर 50 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा। अब इस बिल को मानसून सत्र के दौरान 9 अहस्त तो पेश किया जाएगा।

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