MP Unlock Guideline: आज से अनलॉक हुआ जबलपुर, शादियों में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 20 लोग, जानिए कहां रहेगी पाबंदी?



जबलपुरः आज से यानी कि एक जून से जबलपुर जिला पूरे 52 दिन बाद अनलॉक हो गया है. कोरोना संक्रमण की घटती रफ्तार को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन समिति ने जिले को सशर्त खोलने का फैसला किया है. जिस पर गृह विभाग ने भी अपनी मुहर लगा दी है. इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इन दिशा निर्देशों के मुताबिक जानिए कि क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा?

इनसे हटी पाबंदी
जिला प्रशासन ने किराना, कपड़ा, सब्जी, सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर आदि दुकानों को खोलने का फैसला किया है. इनके अलावा सभी प्रकार की रिपेयरिंग की दुकान, ड्राई क्लीनिंग, स्टेशनरी शॉप, चश्मा दुकान, फोटोकापी सेंटर, निर्माण कार्य से जुड़ी सामग्री की दुकान, फल व जूस दुकान, मिठाई, बेकरी की दुकान, फुटकर किराना दुकान खोली जा सकेंगी लेकिन थोक बाजार अधिकारियों के निर्देशानुसार संचालित होंगे. साथ ही होटल, रेस्तरां भी खुल जाएंगे. हालांकि अभी होटल रेस्तरां में लोगों को बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी. लोग खाना पैक कराकर ले जा सकेंगे. सभी प्रकार की गतिविधियां सुबह 6 से रात 10 बजे तक संचालित की जा सकेंगी.




सभी प्रकार के उद्योग, औद्योगिक गतिविधियां, नर्सिंग होम, अस्पताल, दवा दुकान, बीमा कंपनी के कार्यालय, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दुग्ध केंद्र, आटा चक्की, पशु आहार केंद्र, पोल्ट्री उत्पाद, पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवा, सभी प्रकार की कृषि गतिविधियां, बैंक को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है.

सार्वजनिक परिवहन के तहत ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो पैसेंजर को यात्रा करने की अनुमति रहेगी.

इन पर रहेगी पाबंदी
जिला प्रशासन के निर्देशानुसार, सघन मार्केट, काम्प्लेक्स की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी. इन पर निर्णय 7 जून को लिया जाएगा. जो दुकानें खोली जाएंगी, उनमें किसी में भी ग्राहकों के बैठने या खाने-पीने की अनुमति नहीं होगी.

इनके अलावा सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियां भी बंद रहेंगी. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, शापिंग मॉल, सिनेमाघर, जिम, थिएटर, पिकनिट स्पाट, बार, आडिटोरियम सभी बंद रहेंगे.

रैली, जुलूस, प्रदर्शन, मेला व धरना पर भी प्रतिबंध रहेगा. जरूरी सेवाएं देने वाले शासकीय कार्यालय के अलावा अतिरिक्त कार्यालय 100 फीसद अधिकारी और 50 फीसद कर्मचारियों के साथ खुलेंगे.




सभी धार्मिक और पूजा स्थल में पुजारी, मौलवी, पादरी व धर्मगुरू सहित पांच की संख्या में पूजापाठ की जा सकेगी लेकिन श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंधित रहेंगे. अंतिम संस्कार में अधिकतम दस लोग शामिल होंगे. शोक कार्यक्रम में भी यही स्थिति रहेगी. विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर 20 लोग शामिल हो सकेंगे.

रविवार को रहेगा जनता कर्फ्यू
अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी जिले में हर शनिवार रात दस बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यानी रविवार को पूरे दिन जनता कर्फ्यू लागू रहेगा. रोज रात दस से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा. इसके अलावा किसी भी स्थान पर अनुमति वाले कार्यक्रम को छोड़कर छह से अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी पाबंदी रहेगी.

शराब की दुकानें भी खुलेंगी
जिले की सभी देशी-विदेशी शराब की दुकानें और भांग की दुकानें भी रोज सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुली रह सकेंगी. हालांकि शराब की दुकानों से जुड़े अहातों, होटल बार, क्लब बार और रेस्तरां बार का संचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

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