जबलपुर: शादी में थे 50 से अधिक लोग...अनुमति भी नहीं...सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं...फिर का..पुलिस ने करदी कार्यवाही..जाने पूरा मामला



लॉकडाउन के आदेश का उल्लघंन करते हुए शादी कार्यक्रम में 50 से अधिक लोगों को एकत्रित करने वालों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज




पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को कोरोना प्रोटोकाल के तहत लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराये जाने हेतु आदेशित किया गया है ।




थाना प्रभारी माढ़ोताल श्रीमति रीना पाण्डे शर्मा ने बताया कि दिनाँक 07-05-2021 को रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि मदर टेरेसा माढ़ोताल में एक विवाह कार्यक्रम में करीब 50-60 लोग इकट्ठा हुए है। सूचना तत्काल पहुँचकर देखा तो आशीष साहू निवासी मदर टेरेसा माढ़ोताल अपने घर में अपनी बहन की शादी के कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्तियों को शादी कार्यक्रम में इकट्ठा किए हुए था, तथा इकट्ठे लोग न ही मास्क लगाये थे न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही कर रहे थे। विवाह कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में अनुमति माँगी गई जो आशीष साहू के पास नही थी ।

आशीष साहू पिता स्व.काशी प्रसाद साहू उम्र 40 वर्ष निवासी मदर टेरेसा माढ़ोताल के द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए अपने निवास स्थान पर 50 से अधिक व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठा करना पाया जाने पर आशीष साहू के विरुद्ध थाना माढ़ोताल में अपराध क्रं. 427/21 धारा 188,269,270 भादवि आपदा प्रबंधन अधि. की धारा 51 के तहत कार्यवाही की गई है ।




इसी प्रकार थाना प्रभारी कटंगी श्री राकेश तिवारी ने बताया कि दि. 7-5-21 की रात लगभग 9-15 बजे सूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम खेरा में अमन चैधरी उम्र 23 वर्ष की बहन का विवाह हो रहा है विवाह स्थल पर लगभग 50-60 लोग बिना मास्क के भीड़ लगाये है। सूचना पर तत्काल दबिश दी गयी, विवाह स्थल पर लगभग 50-60 लोग बिना मास्क लगाये हुये सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं करते हुये मिले, जिससे कोरोना महामारी फैल सकती थी। अमन चैधरी द्वारा अपनी बहन के विवाह में भीड एकत्रित कर लाकडाउन के आदेश का उल्लंघन करना पाया जाने पर अमन चैधरी के विरूद्ध धारा 188, 269, 270 भादवि एंव 51 बी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी।



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