जमानत मिलने के बाद भी जेल में 6 साल रहा व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट ने लगी ये शर्त अब हटाई



ओडिशा में धोखाधड़ी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लेकिन जमानत मिलने के बाद भी आरोपी ने 6 साल जेल में ही गुजारे। जिसकी वजह थी जमानत के लिए जरूरी भारी-भरकम मुचलका न भर पाना। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, व्यक्ति जमानत मिलने के बाद भी करीब 6 साल तक जेल में ही रहा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति को राहत देते हुए अब 60 लाख रुपये जमा करने की शर्त को हटा दिया है।

खबरों से मिली जानकारी के अनुसार, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने उड़ीसा हाईकोर्ट के द्वारा 16 जुलाई 2015 के आदेश में लगाई गई ऐसी शर्त के खिलाफ एसके मुमताज की ओर से दायर याचिका को मान लिया है। जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विचाराधीन कैदी के तौर पर याचिकाकर्ता 6 वर्षों से अधिक समय जेल की सजा काट चुका है। इस व्यक्ति को 23 जून 2014 को गिरफ्तार किया गया था। याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई थी कि वे गरीब है। वह कंपनी में एक चौकीदार था।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी ने हाईकोर्ट के 21 अक्टूबर 2020 के आदेश को चुनौती दी थी। जिसमें जमानत की शर्त से राहत देने से मना कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी पर 60 लाख रुपये जमा करने की लगाई गई शर्त को हटा दिया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को जेल से रिहा करने का आदेश भी दे दिया है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में हाईकोर्ट के द्वारा लगाई गई कुछ शर्तों को बरकरार रखा है। कोर्ट ने आरोपी को इन शर्तों को पूरा करने का आदेश दिया है।

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