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हवाई यात्रियों के लिए राज्यों ने बनाए नियम, 7 से 14 दिनों का होगा क्वारेंटाइन पीरियड

कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के चौथे चरण के बीच देशभर में 25 मई से हवाई सेवाएं शुरू होने जा रही है। लेकिन, कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में कई राज्यों ने फ्लाइट या ट्रेन से सफर कर राज्य लौटने वाले यात्रियों को क्वारेंटाइन करने के लिए अलग-अलग नियम बनाए हैं। क्वारेंटाइन अवधि की समय-सीमा तय की है। ऐसे में सभी यात्रियों को अपने गंतव्य के लिए यात्रा करने से पहले उन राज्यों के नियमों को जानना बेहद जरूरी है। 
आइए आपको बताते हैं कि किन राज्यों के क्या नियम हैं?
कर्नाटक 
यदि आप मध्यप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु से फ्लाइट से कर्नाटक जाते हैं तो आपको वहां 7 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन में रहना होगा। उसके बाद कोविड की टेस्टिंग की जाएगी। यदि परिणाम निगेटिव पाया जाता है तब आपको अगले 7 दिनों के लिए  होम क्वारेंटाइन में रहना होगा।
जम्मू-कश्मीर
कोई यात्री देश के किसी भी राज्य से जम्मू-कश्मीर फ्लाइट अथवा ट्रेन से यात्रा कर जाते हैं तो उन्हें 14 दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन में रखा जाएगा। 14 दिनों के बाद हुए टेस्ट में यदि वो निगेटिव पाए जाते हैं तब उन्हें घर भेजा जाएगा। ऐसा नहीं होने पर उन्हें हॉस्पिटल में ही रहना होगा।
केरल 
इसी तरह के नियम केरल ने भी लागू किए है। हवाई से यात्रा कर राज्य लौटने वाले लोगों को होम क्वारेंटाइन में रहना होगा। इस बात की जानकारी राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा ने 22 मई को दी। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक ये नियम हर यात्री पर अनिवार्य रूप से लागू होगा।
असम 
असम सरकार ने भी राज्य लौटने वाले यात्रियों के लिए 14 दिनों के लिए क्वारेंटाइन नियम लागू किए हैं। ये हर यात्री के लिए अनिवार्य होगा।
मिजोरम
और राज्यों की तरह मिजोरम ने भी हवाई यात्रा कर लौटने वाले लोगों के लिए क्वारेंटाइन में रखने को अनिवार्य कर दिया है। इसका राज्य आने वाले सभी यात्रियों को पालन करना होगा।
तेलंगाना
तेलंगाना में भी कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। एहतियात के मद्देनजर राज्य सरकार ने फ्लाइट या अन्य माध्यम से यात्रा कर राज्य लौटने वाले यात्रियों को क्वारेंटाइन करने का फैसला लिया है।
आंध्र प्रदेश
आंध्रप्रदेश सरकार ने भी इसी तरह का फैसला राज्य लौटने वाले लोगों के लिए किया है। प्रदेश लौटने वालों यात्रियों को क्वारंटाइन किया जाएगा।
क्वारेंटाइन करने की जरूरत नहीं: पुरी
अभी कई राज्यों ने इस बाबत नियम स्पष्ट नहीं किए हैं। राज्यों द्वारा क्वारेंटाइन नियम के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार 23 मई को कहा है कि यदि यात्री अपना कोविड जांच कराते हैं और उनकी रिपोर्ट निगेटिव आती है, उनके पास कोई लक्षण नहीं हैं। फिर क्वारेंटाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।  आरोग्य सेतु ऐप पासपोर्ट की तरह है। ये ऐप यात्री के स्टेट्स को ग्रीन दिखा रहा है तो क्यों इन्हें क्वारेंटाइन होना   चाहिए। इससे पहले भी हरदीप सिंह पुरी ने यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी करते हुए कहा था कि इन यात्रियों को क्वारेंटाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फ्लाइट से यात्रा करने में काफी कम समय लगता है। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि गंतव्य राज्यों द्वारा लागू किए गए नियम इन यात्रियों पर भी लागू होगा और उन्हें इसका पालन करना होगा।

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