जबलपुर: कृषि यंत्र एवं पार्टस की दुकानें लॉकडाउन के प्रतिबंध से मुक्त

कलेक्टर भरत यादव ने फसल कटाई एवं गहाई, ग्रीष्म कालीन फसलों की बुआई तथा उद्यानिकी फसलों से सम्बंधित कार्य को ध्यान में रखते हुए जिले में टोटल लॉकडाउन के प्रतिबन्धों से कृषि यंत्र एवं पार्ट्स की दुकानों को खुले रखने की अनुमति प्रदान की है । इस बारे में आज रविवार को जारी आदेश में श्री यादव ने कृषि यंत्रों के संचालन को भी प्रतिबन्धों से छूट दे दी है ।
आदेश में कहा गया है कि कृषि यंत्रों एवं पार्ट्स की दुकानों पर लॉकडाउन के दौरान एक समय में दो या तीन से अधिक व्यक्ति खड़े नहीं हो सकेंगे एवं उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा ।  आदेश के मुताबिक कृषि यंत्रों के संचालन तथा फसलों की कटाई, गहाई  बुआई कार्य में लगे किसानों एवं कृषि श्रमिकों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा ।
कृषि यंत्रों की दुकानों एवं यंत्रो के संचालन को प्रतिबन्धों से  छूट प्रदान की गई है ।  कृषि यंत्रों की रिपेयरिंग करने वाले मिस्त्री एवं ट्रेक्टर चालकों और मैकेनिकों को ड्रायविंग लायसेंस व पहचान पत्र रखना अनिवार्य है । कृषि यंत्र संचालन हेतु लगने वाला डीजल, इंजन ऑयल को लाने ले जाने के लिए यंत्र से संबंधित सभी वैध दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य है ।  कटाई हेतु एक एकड़ में 5 से अधिक श्रमिक कार्य पर नहीं रखें । श्रमिक सर्दी, खांसी, बुखार आदि से पीड़ित नहीं होना चाहिए ।  गाँव के बाहर से आये श्रमिकों जिनको होम आइसोलेशन में रखा गया है, उनसे 14 दिवस तक कोई भी कार्य नहीं लिया जाना चाहिए ।
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