जबलपुर शहर में कर्फ्यू लागू

जबलपुर 24 मार्च - जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के प्रावधानों के तहत जबलपुर नगर निगम क्षेत्र में कर्फ्यू लागू कर दिया है । नगर निगम सीमा क्षेत्र में कर्फ्यू तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है । कर्फ्यू लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी । इस बारे में विस्तृत आदेश शीघ्र जारी होगा ।
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने जिले में 31 मार्च तक टोटल लॉकडाउन घोषित कर दिया है । इस बारे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि टोटल लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी । आदेश में संपूर्ण जिले की राजस्व सीमा को भी सील कर दिया गया है और सड़क, रेल अथवा किसी भी माध्यम से जिले की सीमा में बाहरी लोगों के आगमन को प्रतिबंधित कर दिया गया है । इसी के साथ जिले में निवासरत नागरिकों के भी जिले की सीमा से बाहर जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है ।आदेश में टोटल लॉकडाउन की अवधि के दौरान केन्द्र शासन के संस्थानों सहित सभी शासकीय, अर्द्ध शासकीय, अशासकीय कार्यालयों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी बंद किया गया है ।  इसी तरह समस्त लोक परिवहन सेवाओं के संचालन को भी प्रतिबंधित किया गया है । जिनमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा भी शामिल हैं । अंतर जिला एवं ट्रेन सेवा पर भी इस दौरान रोक रहेगी ।सभी निर्माण कार्य भी बंद : धार्मिक स्थलों पर प्रवेश प्रतिबंधित:     जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में टोटल लॉकडाउन के दौरान सभी प्रकार के निर्माण कार्यों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है । आदेश में सभी धार्मिक स्थलों में आमजनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है । सामूहिक आरती, पूजा, तकरीर, लंगर, हवन, प्रवचन, प्रार्थना, सामूहिक भोज, भण्डारे पर भी इस दौरान रोक रहेगी । धार्मिक स्थलों पर केवल पुजारी, मौलवी एवं पादरी को पूजा-अर्चना की छूट होगी ।     आदेश में जिला दंडाधिकारी ने लोगों से घरों में ही रहने कहा है ।  आदेश में कहा गया है कि लोग घर पर ही रहें एवं सिर्फ अत्यावश्यक सेवा के लिए निकटतम सेवा प्रदाता तक ही जाने की स्व-घोषणा के आधार पर उनहें अनुमति होगी । लेकिन इसमें भी उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी और सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा ।आवश्यक सेवाओं को रहेगी छूट:     जिला दंडाधिकारी द्वारा टोटल लॉकडाउन के जारी आदेश में राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेयजल जैसी अत्यावश्यक सेवाओं वाले विभागों के कर्मचारी-अधिकारियों तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम इंटरनेट, पोस्टल सेवा तथा शासकीय कार्यालयों के लेखा शाखा के कर्मचारियों को मुक्त रखा गया है ।सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक खुले रहेंगे बैंक:     कलेक्टर द्वारा टोटल लॉकडाउन के आदेश में बैंकों को भी मुक्त किया गया है । राज्य सतरीय बैंकर्स समिति की अनुशंसा पर बैंकिंग सेवा को अतिआवश्यक सेवा में शामिल किया गया है । टोटल लॉकडाउन के दौरान बैंक शाखाओं में ग्राहकों को नगद राशि के लेन-देन, चैक्स का क्लियरेंस एवं रेमिटेंस के साथ-साथ तथा शासकीय बैंकिंग व्यवहार जैसी सुविधायें चालू रहेंगी । बैंकों की एटीएम सेवायें भी इस दौरान चालू रहेंगी । टोटल लॉकडाउन के दौरान बैंकों की कार्यावधि सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगी ।परिचय पत्र रखना होगा साथ:     टोटल लॉकडाउन के दौरान लगाये गये प्रतिबंधों में इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय विभागों के कर्मचारियों को केवल ड्यूटी के प्रयोजन से मुक्त रखा गया है । लेकिन उन्हें इस दौरान अपने साथ फोटो परिचय पत्र रखना होगा ।दवा, दूध, सब्जी, राशन दुकानों को छूट:     प्रतिबंधों से दवा दुकान और हॉस्पिटल, फल-सब्जी एवं किराना दुकान, दूध की दुकान, सांची पार्लर, राशन दुकान, दीनदयाल रसोई तथा रेस्टॉरेंट एवं होटल की होम डिलेवरी, होम टिफिन व पार्सल सेवाओं को मुक्त रखा गया है । पेट्रोल पम्प, एलपीजी गैस की आपूर्ति संबंधी सेवाओं को भी प्रतिबंधात्मक आदेश से मुक्त किया गया है । घर-घर दूध बाँटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर के हॉकर्स को सुबह 6.30 बजे से सुबह 9.30 बजे तक लॉकडाउन से छूट दी गई है ।कंट्रोल रूम, पुलिस थाने या एसडीएम से मिलेगी निर्धारित प्रारूप में वाहन से आने-जाने की अनुमति:     टोटल लॉकडाउन के आदेश में कहा गया है कि बहुत आवश्यक होने पर यदि किसी व्यक्ति को जबलपुर जिले से बाहर जाना है अथवा जबलपुर जिले में प्रवेश करना है तो संबंधित पुलिस थाने से निर्धारित प्रारूप में इसकी अनुमति के पास प्राप्त कर अपने निजी वाहन से आ-जा सकेगा ।इसी तरह टोटल लॉकडाउन के दौरान जिले की सीमा के भीतर निजी वाहन अथवा अन्य साधन से आने जाने वाले व्यक्ति कलेक्ट्रेट स्थित कंट्रोल रूम , दमोह नाका स्थित स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एन्ड कमांड सेंटर में बनाये गए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम तथा सम्बन्धित एसडीएम कार्यालय अथवा पुलिस थानों से लें निर्धारित प्रारूप में अनुमति के पास ले सकेंगे। व्यावसायिक वाहनों को भी सम्बन्धित एसडीएम ,पुलिस थानों और कंट्रोल रूम से निर्धारित प्रारूप में अनुमति के पास जारी किये जायेंगे।     आदेश में मास्क, सेनिटाइजर, दवाइयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेण्डर के वाहन, पशुचारा वाले वाहन एवं अन्य आवश्यक सेवा वाले वाहनों की जिले में प्रवेश एवं निकासी की अनुमति होगी। आवश्यक वस्तुओं, दवाइयों, एलपीजी गैस आदि का उत्पादन करने वाले उद्योगों को जिला दंडाधिकारी अथवा अपर जिला दंडाधिकारी या संबंधित एसडीएम से अनुमति प्राप्त करने के बाद इन उद्योगों एवं उनसे संबंधित कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे ।     टोटल लॉकडाउन के आदेश में अत्यावश्यक सेवाओं, वस्तुओं एवं संस्थाओं से जुड़े उद्योग, परिवहन, भंडारण, वितरण, व्यापार से संबंधित समस्त सेवायें एवं इससे जुड़े मानव संसाधन को भी मुक्त रखा गया है । आदेश में कहा गया है कि टोटल लॉकडाउन के दौरान लगाये गये प्रतिबंधों से मुक्त की गई संस्थाओं और सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों एवं व्यक्तियों को स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा ।आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि टोटल लॉकडाउन के दौरान लगाये प्रतिबंधों से दवा, दूध, फल, सब्जी, किराना और राशन जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों को दी गई छूट के दौरान सामग्री लेने आने वाले हर व्यक्ति के बीच कम से कम दो मीटर की दूरी बनाये रखनी होगी । दुकानों पर लोगों के इकट्ठे होने की स्थिति में संबंधित दुकानदार के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधों के उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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