आधार में नाम, जन्मतिथि बदलाव के लिए मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं

नई दिल्ली, बैंक में खाता खुलवाने से लेकर पासपोर्ट बनवाने सहित कई कामों में आधार अनिवार्य है, लेकिन आधार में नाम या जन्मतिथि गलत होने पर वह कई बार लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। इसे देखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) ने कहा है कि जन्मतिथि व अन्य बदलाव में सुधार के लिए मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं होगी। यू.आई.डी.ए.आई. ने नए फैसले के तहत आधार में नाम बदलने के लिए 2 बार मौका देने का फैसला किया है।
नाम ठीक कराने के लिए आपके पास फोटो वाले प्रमाण पत्र का एक दस्तावेज होना चाहिए। जन्मतिथि में सुधार के लिए  3 साल से कम का अंतर है तो आप संबंधित दस्तावेज के साथ किसी नजदीकी आधार सुविधा केन्द्र में जाकर उसमें सुधार करवा सकते हैं। उम्र में यदि 3 साल से अधिक का अंतर है तो आपको क्षेत्रीय आधार केन्द्र में दस्तावेज लेकर जाना पड़ेगा। वहीं आधार में लिंग में सुधार सुविधा अब एक बार ही मिलेगी।

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने
sach ki dunia, India's top news portal Get Latest News. Hindi Samachar