मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों को फिर भेजा नोटिस

नई दिल्ली । देश में इन दिनों जारी मॉब लिंचिंग को लेकर लगी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि उन्होंने मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तरप्रदेश,बिहार,झारखंड, मध्यप्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और आंध्रप्रदेश की सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया था कि 2018 में विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कई राज्य सरकारें लिंचिंग को नहीं रोक पा रही हैं। याचिका के मुताबिक पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने भी कारगर कदम नहीं उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका पर केंद्रीय गृहमंत्रालय और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली एक बेंच ने केंद्र और उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश, दिल्ली सहित 10 राज्यों को नोटिस जारी किया है। बता दें कि मॉल लिंचिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किए थे। 

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