एमपी में छात्रसंघ चुनाव का प्रस्ताव तैयार, नहीं लगेंगे बैनर-पोस्टर

मध्यप्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार लिया है. जिसमें चुनावी खर्च की लिमिट तय कर दी गई है. साथ ही विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और कोषाध्यक्ष का पद खत्म कर दिया गया है. चुनाव के हर छात्र नेता पांच हजार रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर पाएगा.

प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास भेज दिया और वो ही चुनाव की तारीख तय करेंगे. चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति नहीं बने.

इसे लेकर विभाग अपने स्तर पर सभी तैयारियां कर चुका है. प्राचार्यों को विवाद की स्थिति से निपटने विशेष अधिकार भी दिए गए इसलिए प्रिंसिपल अपने स्तर पर कदम उठा रहे हैं. जैसे कॉलेजों में दूसरे छात्र प्रवेश नहीं कर पाएं इसके लिए आईडी देखकर छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा. साथ ही कॉलेज कैंपस में राजनैतिक दल अपने बैनर पोस्टर नहीं लगा पाएंगे.

उच्च शिक्षा आयुक्त नीरज मंडलोई ने चुनाव को तीन दिन के कार्यक्रम में विभाजित किया है. जिसके तहत पहले दिन नामांकन, दूसरे दिन प्रचार प्रसार, तीसरे दिन कक्षा प्रतिनिधि यानि सीआर के लिए वोटिंग करेंगे. इसके बाद मतगणना होगी. शाम को सीआर छात्र संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सहसचिव का चुनाव करेंगे.
उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया का कहना है कि छात्र संघ चुनाव सौहार्दपूर्ण वातावरण में हों और चुनाव लड़ने का अवसर ऐसे छात्रों को मिले जिनका पूरा फोकस शिक्षा पर हो. जिससे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शैक्षणिक वातावरण प्रभावित न हो.

प्रस्ताव में निम्न मसौदे तैयार किए गए,
1. 5 हजार रुपए की खर्च की सीमा तय
2. छात्राओं मिलेगा पचास फीसदी आरक्षण.
3.बॉयज कालेज में छात्राओं के आरक्षण का नियम लागू नहीं.
4. चुनाव में बैनर, पोस्टर, पम्पलैट जैसी मुद्रण सामग्री रहेगी प्रतिबंधित
5. सिर्फ नियमित और लगातार पास हो रहे छात्र ही चुनाव में ले सकेंगे भाग

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