केजरीवाल को EC का झटका, लाभ का पद मामले में 21 विधायकों की याचिका खारिज


आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के लाभ का पद से जुड़े मामले को खत्म करने की याचिका को चुनाव आयोग ने ठुकरा दिया है। आयोग का कहना है कि यह केस चलता रहेगा।
 
 
गौरतलब है कि आप विधायकों ने याचिका दी थी कि जब दिल्ली हाईकोर्ट में संसदीय सचिव की नियुक्ति ही रद्द कर दी गई है तो चुनाव आयोग में इस केस के चलने का क्या मतलब है। मालूम हो कि पिछले साल 8 सितंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द कर दी थी।

चुनाव आयोग के अनुसार आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के पास संसदीय सचिव का पद 13 मार्च 2015 से लेकर 8 सितंबर 2016 तक था। इसीलिए अब इन विधायकों पर केस चलेगा। हालांकि अब इन विधायकों की संख्या घटकर 20 हो गई है क्योंकि राजौरी गार्डन से विधायक जरनैल सिंह ने जनवरी 2017 में पंजाब चुनाव लड़ने के‌ लिए विधायक पद से ‌इस्तीफा दे दिया था।

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