अब मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना, बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के मद्देनज़र जारी हुआ आदेश



नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने मास्क पहनने के सख्त आदेश दिए हैं। वहीं, नियम के उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। आपको बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में डीडीएमए ने सार्वजनिक जगहों पर से मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी थी। लेकिन बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए मास्क की अनिवार्यता के आदेश दिए गए हैं।

दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामलों में तेजी को देखते हुए डीडीएमए ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के उपायों पर विचार करने के लिए आज एक अहम बैठक की। इस दौरान दिल्ली में सार्वजनिक जगह पर मास्क को अनिवार्य करने का फैसला किया गया। इस आदेश के बाद अब मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

दिल्ली में मंगलवार को कोविड-19 के 632 नए मामले आए, जबकि संक्रमण दर 4.42 प्रतिशत दर्ज की गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंगलवार को साझा किए गए आंकड़ों से यह जानकारी मिली। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण पिछले 24 घंटे में किसी की मौत नहीं हुई है। विभाग ने कहा कि कोविड-19 के 632 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमण दर 4.42 प्रतिशत है। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को कोविड-19 के 501 मामले और किसी की भी मृत्यु नहीं हुई थी, जबकि संक्रमण दर 7.72 प्रतिशत थी।

राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को 517 मामलों के साथ संक्रमण दर 4.21 प्रतिशत दर्ज की गई थी। नए मामलों के साथ दिल्ली में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,69,683 हो गई, जबकि मृतक संख्या 26,160 रही। मंगलवार को जारी स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया है कि कुल 1,274 मरीज गृह पृथक-वास में हैं।

बता दें कि फरवरी में, डीडीएमए ने स्थिति में सुधार के मद्देनजर सभी प्रतिबंध हटा दिए थे। महामारी की तीसरी लहर के दौरान इस साल 13 जनवरी को दिल्ली में दैनिक मामलों की संख्या 28,867 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। दिल्ली में 14 जनवरी को 30.6 प्रतिशत की संक्रमण दर दर्ज की गई थी, जो महामारी की तीसरी लहर के दौरान सबसे अधिक थी।

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