हिस्ट्रीशीटर शमीम कबाड़ी को लेकर पुलिस एवं प्रशासन की नगर निगम के साथ मिलकर संयुक्त कार्यवाही



जबलपुर |रद्दी चौक स्थित जे.डी.ए. के रोड एवं पार्क पर लगभग 19 हजार वर्गफुट भूमि जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 करोड़ 70 लाख रूपये है




पर अवैध कब्जा कर लगभग 4 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित किये गये कबाड़ के गोदाम एवं भवन अनुज्ञा का उल्लंघन कर आवासीय क्षेत्र में बनाये गये दुमंजिला आफिस एवं गोदाम को किया गया जमींदोज

हिस्ट्रीशीटर शमीम कबाड़ी जिसके विरुद्ध 13 अपराध थाना गोहलपुर, सिविल लाइन में धोखधड़ी, मारपीट, तोड़-फोड़ तथा आर.पी.एफ. थाना जबलपुर एवं कटनी में रेल सम्पत्ति अवैध कब्जा अधिनियम
, जिला उमरिया थाना पाली एवं जिला नरसिंहपुर थाना गोटेगॉव तथा जिला सागर थाना बहेरिया मंे चोरी के अपराध पंजीबद्ध हैं,

के द्वारा रद्दी चौकी के पास 3000 वर्गफुट भूमी पर दुमंजिला आफिस एवं कबाड़ का गोदाम लगभग 2 करोड़ की लागत से नगर निगम की भवन अनुज्ञा का उल्लंघन करते हुये निर्मित कर आवासीय क्षेत्र मे व्यवसायिक गतिविधियॉ संचालित की जा रही थी तथा जेडीए की रोड एंव पार्क की शेख मूसा कबाड़ी जिसके बेटे हाशिम के विरूद्ध थाना गोहलपुर 09 अपराध हत्या का प्रयास, अवेध वसूली, मारपीट आदि के दर्ज है, के द्वारा 2700 वर्गफुट जि

सकी अनुमानित कीमत 81 लाख रूपयें है भूमी पर तथा अन्य 10 भू-माफियाओं के द्वारा लगभग 16 हजार 200 वर्गफुट भूमी जिसकी अनुमानित कीमत 4 करोड़ 86 लाख रूपयें है पर अवैध कब्जा कर लगभग 2 करोड़ की लागत से गोदाम एंव कबाड़ का निर्माण कर व्यवसाय किया जा रहा था, को जमीदोज किया गया।*


*मध्यप्रदेश शासन द्वारा भू-मफिया, राशन की काला बाजारी, मिलावटखोरों, भू-माफियाओं/चिटफंड कंपनी के कारोबारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश प्रशासन व पुलिस विभाग को दिये गये हैं, दिये गए निर्देशों के तहत पुलिस एवं प्रशासन तथा नगर निगम की संयुक्त टीम के द्वारा इस प्रकार के माफियाओं की लिस्ट एवं उनके द्वारा शासकीय भूमि पर किये गये अवैध निर्माण एवं कब्जे की जानकारी तैयार की गई है तथा उनके विरूद्व कार्यवाही की योजना तैयार कर लगातार कार्यवाही की जा रही है।*


*आज दिनांक 09-10-21 को कलेक्टर जबलपुर श्री कर्मवीर शर्मा (भा.प्र.से.) एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) नगर निगम कमिश्नर श्री संदीप जी. आर. (भा.प्र.से.) के मार्गदर्शन में*


*1. हिस्ट्रीशीटर शमीम कबाड़ी* जिसके विरुद्ध 13 अपराध थाना गोहलपुर में 817/03 धारा 4 क जुआ एक्ट, 63/14 धारा 451, 506, 294, 34 भादवि, 120/14 धारा 294,427,147,336 भादवि, तथा थाना सिविल लाईन में 120/99 धारा 420 भादवि, जिला सागर थाना बहेरिया 220/13 धारा 379 भादवि, 112/15 धारा 379 भादवि, 198/17 धारा 379 भादवि तथा थाना आर.पी.एफ. पोस्ट जिला जबलपुर 14/06 धारा 3 आर.पी.यू.पी. एक्ट (रेल सम्पत्ति अवैध कब्जा अधिनियम ) एवं थाना आर.पी.एफ. पोस्ट जिला कटनी 27/17 धारा 3, 4 आर.पी.यू.पी. एक्ट (रेल सम्पत्ति अवैध कब्जा अधिनियम तथा थाना आर.पी.एफ. आउट पोस्ट मदन महल जबलपुर 8/21 धारा 3 आर.पी.यू.पी. एक्ट के अपराध पंजीबद्ध है जिला उमरिया थाना पाली में 134/07 धारा 379 भा.द.वि. तथा 49/08 धारा 379, 34 भा.द.वि. एवं 25 टेलीग्राफ एक्ट जिला नरसिंहपुर थाना गोटेगॉव में 77/15 धारा 379,395,120बी भादवि के अपराध पंजीबद्ध हैं, के द्वारा रद्दी चौकी के पास 3000 वर्गफुट भूमी पर दुमंजिला आफिस एवं कबाड़ का गोदाम लगभग 2 करोड़ की लागत से नगर निगम की भवन अनुज्ञा का उल्लंघन कर निर्मित करते हुये आवासीय क्षेत्र मे व्यवसायिक गतिविधियॉ संचालित की जा रही थी को जमीदोज किया गया है।


*इसी प्रकार रददी चौकी के पास जेडीए की योजना क्रमांक 03, प्लाट क्रमांक एम30 से एम 36 के सामने 20 फुट चौड़ी रोड़ एवं गार्डन की भूमि पर अवैध कब्जा कर:--*


2- शेख मूसा कबाड़ी जिसके बेटे हासिम के विरूद्ध थाना गोहलपुर में 09 अपराध हत्या का प्रयास, अवैध वसूली मारपीट, अपराध पंजीबद्ध है, के द्वारा 2700 वर्गफुट भूमि जिसकी अनुमानित कीमत 81 लाख रूपए है पर अवैध कब्जा कर गोडाउन का निर्माण किया गया था को,


3-. मोहम्मद वसीम ट्रेडर्स के द्वारा 2700 वर्गफुट भूमि जिसकी अनुमानित कीमत 81 लाख रूपए है पर अवैध कब्जा कर गोडाउन का निर्माण किया गया था को,


4-. नजीर खान के द्वारा 2000 वर्गफुट भूमि जिसकी अनुमानित कीमत 60 लाख रूपए है पर अवैध कब्जा कर गोडाउन का निर्माण किया गया था को,


5-. मोह. खलील के द्वारा 2400 वर्गफुट भूमि जिसकी अनुमानित कीमत 72 लाख रूपए है पर पर अवैध कब्जा कर गोडाउन का निर्माण किया गया था को,


6-. मोह. कदीर के द्वारा 1500 वर्गफुट भूमि जिसकी अनुमानित कीमत 45 लाख रूपए है पर अवैध कब्जा कर गोडाउन का निर्माण किया गया था को,


7- मोह. खालिद के द्वारा 2300 वर्गफुट भूमि जिसकी अनुमानित कीमत 69 लाख रूपए है पर अवैध कब्जा कर गोडाउन का निर्माण किया गया था को,


8-. मोहम्मद इस्तियाक के द्वारा 1200 वर्गफुट भूमि जिसकी अनुमानित कीमत 36 लाख रूपए है पर अवैध कब्जा कर गोडाउन का निर्माण किया गया था को,


9-. जैबुनिशा उर्फ जमील अहमद के द्वारा 1100 वर्गफुट भूमि जिसकी अनुमानित कीमत 33 लाख रूपए है पर अवैध कब्जा कर गोडाउन का निर्माण किया गया था को,


10-. मोहम्मद शमीम के द्वारा 1000 वर्गफुट भूमि जिसकी अनुमानित कीमत 30 लाख रूपए है पर अवैध कब्जा कर गोडाउन का निर्माण किया गया था को,

11-. मोहम्मद शकील के द्वारा 1000 वर्गफुट भूमि जिसकी अनुमानित कीमत 30 लाख रूपए है पर अवैध कब्जा कर गोडाउन का निर्माण किया गया था को,

12-. ताज खान द्वारा 1000 वर्गफुट भूमि जिसकी अनुमानित कीमत 30 लाख रूपए है पर अवैध कब्जा कर गोडाउन का निर्माण किया गया था, *उपरोक्त सभी निमार्णाे को जमींदोज किया गया है।*
विवाद होने की आशंका को ध्यान मे रखते हुये कार्यवाही के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री रोहित काशवानी (भा.पु.से.) एस.डी.एम. आधारताल श्री नमः शिवाय अरजरिया, नगर पुलिस अधीक्षक गोहलपुर श्री अखिलेश गौर, उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री मधुकर चौकीकर, तहसीलदार राजेश सिंह, थाना प्रभारी गोहलपुर श्री अरविंद चौबे, थाना प्रभारी हनुमानताल श्री उमेश गोल्हानी, थाना प्रभारी अधारताल श्री शैलेष मिश्रा, थाना प्रभारी लार्डगंज श्री प्रफुल्ल श्रीवास्तव, थाना प्रभारी संजीवनी नगर सुश्री शोभना मिश्रा, नगर निगम उपायुक्त श्री प्रफुल्ल कटरे, नगर निगम अतिक्रमण अधिकारी श्री सागर बोरकर नगर निगम के अतिक्रमण दस्ता सहित मौजूद थे।

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