सोशल मीडिया का सावधानी पूर्वक उपयोग करें.....कलेक्टर ने जारी किया है यह आदेश, अगर नहीं माने तो होगी सख्त कार्यवाही



जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने एक आदेश जारी करके सभी को हिदायत दी है कि कोई भी सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी शेयर न करें, नहीं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। आदेश जारी करते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक, जबलपुर द्वारा प्रतिवेदन क्रमांक अपुअ / जबल / रीडर / जन / 73 / 2021 दिनांक 27.04.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में कोविड-19 को लेकर जिला जबलपुर के किन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया जैसे व्हाट्स एप फेसबुक, ट्यूटर, इन्टाग्राम आदि के माध्यम से भ्रामक एवं झूठी खबरों को फैलाकर आम जनता में भय का वातावरण निर्मित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही किसी धर्म सम्प्रदाय के प्रति आपत्तिजनक बातें होने की संभावना है, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होने की संभावना उत्पन्न हो रही है।

पुलिस अधीक्षक, जबलपुर के प्रतिवेदन से मुझे यह समाधान हो गया है कि इस तरह की गतिविधियों से आम जनता में भय का वातारण निर्मित न हो एवं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से जबलपुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (1) के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना आवश्यक है।

अतः मैं कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जबलपुर, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ

जबलपुर जिले के संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी धर्म अथवा सम्प्रदाय के प्रति तथा कोविड- 19 से संबंधित किसी भी भ्रामक, आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो / चित्र / मैसेज करने या इनकी फारवर्डिंग ट्वीटर, फेसबुक, व्हाटसएप इत्यादि सोशल मीडिया पर करने या इन पर कमेंट करने को प्रतिबंधित किया जाता है ।

यह आदेश सर्व साधारण को सम्बोधित है एवं परिस्थितियां ऐसी है कि समय अभाव के कारण सर्वसाधारण को सूचना तामील नहीं की जा सकती और न ही सर्व साधारण से आपत्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश का प्रचार प्रसार स्थानीय समाचार पत्रों / इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से कराया जावेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा एवं जारी किये जाने की तिथि से दो मास तक जबलपुर जिले (म.प्र.) की सीमा अंतर्गत प्रवृत्त रहेगा।

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने
sach ki dunia, India's top news portal Get Latest News. Hindi Samachar