देश के 17 राज्यों में 'वन नेशन वन राशन कार्ड' सिस्टम लागू

 


केंद्रीय वित्त मंत्रालय (Union Ministry of Finance) के द्वारा देश के 17 राज्यों में 'वन नेशन वन राशन कार्ड' सिस्टम (One Nation One Ration Card system) को लागू कर दिया गया है। इस योजना से जुड़ने वाले राज्यों में ताजा नाम उत्तराखंड (Uttarakhand) राज्य का है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 'वन नेशन वन राशन कार्ड' सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण सुधार को पूरा करने वाले राज्य अपने ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 0.25 प्रतिशत तक अतिरिक्त कर्ज के पात्र बन जाते हैं। 'वन नेशन वन राशन कार्ड' सिस्टम के तहत राशन कार्ड धारक (Ration card holder) देश में कहीं भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि इन 17 राज्यों को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपीडेंचर द्वारा 37 हाजर 600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर्ज लेने की इजाजत दी गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम (One Nation One Ration Card System) के कार्यान्वयन से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को, पूरे देश में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान पर लाभार्थियों को राशन की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

जानकारी के लिए आपको बता दे कि ये सुधार विशेष रूप से प्रवासी आबादी (Migrant population) को अधिकतर मजदूरों, दैनिक भत्ता (daily allowance) लेने वाले मजदूरों (laborers), कूड़ा हटाने वाले, सड़क पर रहने वाले, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अस्थायी कामगार, घरेलू श्रमिकों (Domestic Workers) आदि को खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में सशक्त बनाता है, जो अक्सर कामकाज के लिए अपने मूल राज्य से दूसरे राज्यों में जाते हैं।

क्या होगा लाभ

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 17 राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थी अब इनमें से किसी भी राज्य में निवास करते हुए अपने वर्तमान राशन कार्ड से राशन ले सकते हैं। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जारी किए गए राशन कार्ड में एक समान मानक प्रारूप होगा।

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