PPF समेत इन तीन योजनाओं में निवेश पर मिलती है इनकम टैक्स में छूट, जानें नियम

 


इन योजनाओं में निवेश पर टैक्स में छूट भी मिलती है. आज हम आपको बता रहे हैं कि इन विकल्पों में निवेश करने पर इनकम टैक्स में कितनी छूट मिलती है.

पीपीएफ, एनएससी और सुकन्या समृद्धि योजनाएं निवेश के सबसे लोकप्रिय विकल्पों में से एक है. इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें ग्राहक का निवेश सुरक्षित रहता है. इसके साथ ही इन योजनाओं में निवेश पर टैक्स में छूट भी मिलती है. आज हम आपको बता रहे हैं कि इन विकल्पों में निवेश करने पर इनकम टैक्स में कितनी छूट मिलती है.


पब्लिक प्रोविडेंट फंड ( PPF)




  • यह योजना EEE स्टेटस के साथ आती है. इसमें तीन जगह टैक्स लाभ मिलता है.

  • योगदान, ब्याज आय और मैच्योरिटी के समय मिलने वाली राशि, तीनों ही टैक्स फ्री होती हैं.

  • आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है.


सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)




  • मैच्योरिटी के दौरान निवेश की गई राशि पर ब्याज टैक्स फ्री होता है.

  • योजना में किया गया निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर छूट के योग्य है.


नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (NSC)




  • NSC में निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर छूट के योग्य होता है.

  • निवेश से प्राप्त ब्याज कर छूट के योग्य होता है.

  • निवेश से प्राप्त आय मैच्योरिटी के वर्ष को छोड़कर, वस्तुत: कर मुक्त होती है.

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