राशन से वंचित हितग्राहियों के नाम पोर्टल में जोड़ने का ऑप्शन स्थानीय निकाय की लॉगिन में उपलब्ध

 


राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ऐंसे हितग्राही जिन्हें अगस्त 2020 तक राशन सामग्री प्रदाय हो रही थीकिंतु उनके नाम सितंबर अथवा अक्टूबर 2020 में पोर्टल में प्रदर्शित नहीं होने के कारण राशन से वंचित हो गए हैं। उनसे जिला आपूर्ति नियंत्रक ने आग्रह किया है किवे नगरीय निकाय में नगर निगम के संबंधित संभागीय कार्यालय तथा नगर पालिका या नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित पंचायत सचिव या रोजगार सहायक से संपर्क कर अपने वैध दस्तावेज प्रस्तुत करें ताकि पात्र पाए जाने पर उनके नाम पोर्टल में पुनः जोड़ें जावेंगे। पोर्टल में प्रदर्शित नहीं होने के कारण राशन से वंचित हितग्राहियों के नाम पोर्टल में जोड़ने का ऑप्शन स्थानीय निकाय की लॉगिन में उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही नगर निगम जबलपुर सीमा क्षेत्र के समस्त संभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस कार्य के लिये एक खिड़की पृथक से खोलने की व्यवस्था करेंताकि हितग्राहियों को परेशान ना होना पड़े।

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने
sach ki dunia, India's top news portal Get Latest News. Hindi Samachar