इस शहर में रात को लोगों की सभी गैर जरूरी मूवमेंट पर प्रतिबंध

 


जम्मू. कोरोना महामारी को देखते हुए जम्मू जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। जम्मू जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जिले में आज से 30 नवंबर तक रात दस बजे से सुबह पांच बजे के बीच सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए लोगों की मूवमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला प्रशासन के इस निर्णय की जानकारी जम्मू-कश्मीर सरकार के सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई।

जिलाधिकारी सुषमा चौहान द्वारा जारी आदेश के अुनसार आपदा प्रबंधन अधिनियम के अधिकारों के तहत जम्मू जिले में 30 नवंबर तक के लिए रात दस बजे से लेकर सुबह पाचं बजे तक सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश के अनुसार इस आदेश का उल्लंघन करने पर भादंसं एवं महामारी रोग अधिनियम एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जम्मू-कश्मीर में कोरोना वायरस संक्रमण के 566 नए मामले, पांच और मरीजों की मौत

जम्मू-कश्मीर में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 566 नए मामले सामने आने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 94,330 तक पहुंच गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसी अवधि में कोविड-19 के पांच मरीजों की मौत के बाद अब तक इस घातक वायरस से 1,471 लोगों की जान जा चुकी है। सामने आए संक्रमण के नए मामलों में 219 जम्मू जबकि 347 कश्मीर घाटी से हैं। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर में अब तक 86,024 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और फिलहाल 6,835 मरीज उपचाराधीन हैं। 

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