कोरोना जांच के लिए जरूरी है डॉक्टर का पर्चा? HC ने दिल्ली सरकार और ICMR से स्थित स्पष्ट करने के लिए कहा

हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को दूसरे राज्यों में यात्रा करने के लिए कोरोना की आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए डॉक्टर की पर्ची की आवश्यकता पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि अनलॉक-3 लागू  होने के बाद लोगों को अब दूसरे राज्यों में काम और बिजनेस के सिलसिले में जाना पड़ सकता है, ऐसे में सरकार और आईसीएमआर को यह स्पष्ट करना होगा कि इस जांच के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य है या नहीं।
कोर्ट ने यह आदेश उत्सव सिधू व अन्य की ओर से अधिवक्ता अभिमन्यू तिवारी द्वारा दाखिल याचिका पर दिया है।
उन्होंने पीठ को बताया कि कई राज्यों में जाने पर कोरोना की आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट दिखाने के बाद ही प्रवेश मिलता है। ऐसे में यदि बगैर लक्षण के कोई व्यक्ति कोरोना की आरटीपीसीआर जांच करवाने जाता है तो डॉक्टरी की पर्ची के बगैर नहीं होता है।
अधिवक्ता तिवारी ने न्यायालय से सरकार को बगैर लक्षण वाले लोगों को डॉक्टरों की पर्ची के बगैर कोरोना की आरटीपीसीआर टेस्ट की अनुमति देने का आदेश देने की मांग की है। इसके बाद पीठ ने कहा है कि सरकार और आईसीएमआर को याचिकाकर्ता की मांग पर विचार करने और 10 दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

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