सुप्रीम कोर्ट से पतंजलि को बड़ी राहत, 'कोरोनिल' से संबंधित है मामला

नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत ने पतंजलि को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ कोरोनिल के ट्रेडमार्क पर दावे वाली याचिका को ठुकरा दिया है. सैनिटाइजर और अन्य स्वास्थ्य रक्षक सामग्री का उत्पादन करने वाली चेन्नई की कंपनी अरूद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की याचिका पर शीर्ष अदालत ने कहा है कि पहले उच्च न्यायालय में अपनी दलील साबित करें. 
अदालत ने कहा कि मौजूदा वक़्त में जब लोग कोरोना से जबरदस्त रूप से प्रभावित होकर दवाओं और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करने वाली औषधि का सेवन करने में जुटे हैं, ऐसे वक़्त में नाम बदलने के लिए कहना लोगों की समस्या और बढ़ा देगा. मुमकिन है इस नाम का कोई कीटनाशक ही मार्केट में आ जाए. इससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय की एकल जज पीठ ने अरूद्र इंजीनियर्स का कोरोनिल नाम पर 1993 से पंजीकृत कराने का दावा मानते हुए, पतंजलि कंपनी को ट्रेडमार्क 'कोरोनिल' का उपयोग करने से रोक दिया था. 
न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन ने आदेश जारी करते हुए कंपनी के 'कोरोनिल' ट्रेडमार्क उपयोग करने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी, साथ ही अदालत ने प्रतिवादियों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंका है. किन्तु दो जजों की खंडपीठ ने एकल जज पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई सितंबर तक स्थगित कर दी है. इस बीच अरुद्र इंजीनियर्स ने शीर्ष अदालत में खंडपीठ के स्टे को चुनौती दी थी. 

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