महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाऊन, शर्तें लागू

मुंबई : महाराष्ट्र में बेलगाम होते कोरोना के बीच लॉकडाऊन की अवधि बढ़ा दी गई है। 30 जून को खत्म हो रहे लॉकडाऊन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाऊन बढ़ाने का आदेश मुख्य सचिव अजॉय मेहता की तरफ से जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। इसलिए वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जरूरी उपाय के तहत ये कदम उठाया जा रहा है। 
लॉकडाउन की शर्तें
-मास्क पहनना अनिवार्य।
-दो गज की दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) बनाए रखना जरूरी।
-50 मेहमानों के साथ शादी का कार्यक्रम, अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे।
-सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना।
कार्यस्थल के लिए निर्देश
-जितना संभव हो सके उतना घर से काम (वर्क फ्रॉम होम), दफ्तर में अलग-अलग शिफ्ट में काम।
-कर्मचारियों की स्क्रीनिंग और साफ-सफाई का पूरा ख्याल।
-दफ्तर का बार-बार सैनिटाइजेशन।
मुंबई, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती, नागपुर जैसे शहरों में कुछ प्रतिबंधों के साथ इन गतिविधियों को छूट
-जरूरी सामान की दुकानें पूर्व के आदेश के मुताबिक चलेंगी।
-गैर जरूरी दुकानें जैसे कि मार्केट प्लेस और मॉल्स 9-5 तक खुलेंगे।
-ई-कॉमर्स, खाने की होम डिलिवरी, निर्माण स्थल (सरकारी और निजी) को छूट
-10 फीसदी या 10 कर्मचारियों के साथ दफ्तर खुलेंगे।
- टैक्सी, कैब ड्राइवर के अलावा 2 सवारी के नियम से साथ चलेंगी।
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