जबलपुर: 29 मई से खुलेंगी दुकाने, नियमों का पालन करना होगा

जबलपुर शहर के ग्रीन जोन वाले वार्डों में कल शुक्रवार 29 मई से ऑड-ईवन फार्मूले पर दुकानें खोली जा सकेंगी ।  जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर भरत यादव ने आज गुरूवार की देर शाम विस्तृत आदेश जारी कर दिये हैं ।

यह हैं ग्रीन जोन वाले वार्ड:-
आदेश के मुताबिक ग्रीन जोन वाले 65 वार्डों गढ़ा, स्वामी वीरेन्द्रपुरी, त्रिपुरी, शंकरशाह नगर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, वीर सावरकर,ग्वारीघाट, दादा बाबूराव परांजपे, गुप्तेश्वर, गिरिराज किशोर, जार्ज डिसल्वा, बनारसीदास भनोत, नरसिंह, मदन महल, महाराणा प्रताप, रानी दुर्गावती, शहीद गुलाब सिंह, कमला नेहरू, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, चेरीताल, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, राजीव गांधी, सुभद्रा कुमारी चौहान, स्वामी दयानंद सरस्वती, महाराजा अग्रसेन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, संजय गांधी, सुभाषचन्द्र बोस, भवानी प्रसाद तिवारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, शीतला माई, पं. द्वारका प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंददास, सिद्ध बाबा, लाल बहादुर शास्त्री, मदन मोहन मालवीय, महर्षि अरविंद, जवाहरलाल नेहरू, खेरमाई,  अब्दुल हमीद, निर्मलचन्द्र जैन, दीवान आधार सिंह, डॉ. भीमराव अम्बेड़कर, शहीद भगत सिंह, महर्षि सुदर्शन, सुभाषचन्द्र बैनर्जी, रानी लक्ष्मी बाई, वीरांगना अवंती बाई, गोकलपुर, चन्द्रशेखर, लाला लाजपत राय, वीर दुर्गादास राठौर, दादा ठनठनपाल, भगवान परशुराम, अब्दुल कलाम, शहीद बिरसा मुंडा, गुरू गोविंद सिंह, संत रविदास, महर्षि बाल्मिकी, ईश्वरदास रोहाणी एवं जवाहरगंज वार्ड में शुक्रवार 29 मई की दोपहर एक बजे से शाम 5 बजे तक तथा 30 मई से प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति होगी ।
शहर के ग्रीन जोन में ऑड-ईवन फार्मूले पर आज से खुल सकेंगी दुकानें:-
आदेश में कहा गया है कि ऑड-ईवन फार्मूले पर पहले दिन कौन-सी (ऑड नंबर की या ईवन नंबर) दुकानें खोली जायें यह संबंधित मार्केट एसोसिएशन को सुनिश्चित करना होगा ।  मार्केट एसोसिएशन द्वारा तय कर लेने के बाद संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, पुलिस अधिकारी एवं नगर निगम का अमला उसका पालन सुनिश्चित करायेगा । ऑड-ईवन फार्मूले पर दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए जारी इस आदेश में कहा गया है कि वाहनों की पार्किंग को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी संबंधित दुकानदारों की होगी ।  दुकानदारों को ग्राहकों के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा ।  इसके लिए उन्हें दुकानों के सामने निर्धारित दूरी पर गोले बनाने होंगे एवं लाइन लगाने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी । सभी दुकानदारों को खोलने के पहले सोडियम हाईड्रोक्लोराइड से दुकान को सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा । दुकानों में सेनिटाइजर का भी उपयोग करना होगा ।  दुकानों पर एक समय में पांच से अधिक ग्राहकों की उपस्थिति पूर्णत: प्रतिबंधित होगी ।  यदि दुकान का क्षेत्र छोटा है तो एक या दो ग्राहक ही एक समय पर उपस्थित रह सकेंगे ।
 यह करना होगा अनिवार्य:-
दुकान के अंदर सभी ग्राहक, सेल्समेन एवं दुकानदार को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा ।  सभी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थल एवं वाहनों के आवागमन के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा । सार्वजनिक स्थल व अनुमत दुकानों पांच या पांच से अधिक व्यक्ति अथवा ग्राहक एकत्रित नहीं हो सकेंगे ।
रविवार को रहेगी दुकाने बन्द:-
जिला दंडाधिकारी द्वारा ऑड-ईवन फार्मूले पर ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की अनुमति देने के जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मेडिकल स्टोर्स, किराना तथा आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानों को छोड़कर अन्य सभी बाजार रविवार को बंद रहेंगे । आरा मिल प्रात: 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खोली जायेंगी । किसी भी क्षेत्र या वार्ड के रेड जोन (कंटेनमेंट जोन) घोषित होने की स्थित में ये छूट तत्काल प्रभाव से स्वमेव निरस्त हो जायेंगी ।  लॉकडाउन के तहत शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक के रात्रि कालीन कर्फ्यू का कड़ाई से पालन करना होगा ।  इसका उल्लंघन पाये जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के प्रावधानों के तहत संबंधित के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर, मॉल, सिनेमा हॉल, पान-गुटखा एवं सिगरेट की दुकानों, शराब दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं : –
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय और मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग की गाइड लाइन के मुताबिक हेयर कटिंग सैलून, पान-गुटखा एवं सिगरेट की दुकानों, मॉल, सिनेमाघर, जिम एवं शराब दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। आदेश में शहर के ग्रीन जोन वाले वार्डों में खोली जाने वाली दुकानों में नम्बरिंग के कार्य तथा समस्त व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन हेतु आयुक्त नगर निगम को नोडल अधिकारी बनाया गया है ।  जिला दंडाधिकारी श्री यादव ने ग्रीन जोन वाले वार्डों में ऑड-ईवन फार्मूले पर दुकानें खोलने के आदेश के तहत दिये गये सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की हिदायत सभी संबंधितों को दी है ।  उन्होंने निर्देशों के उल्लंघन पर इस आदेश पर पुनर्विचार या इसे निरस्त करने की चेतावनी भी दी है ।
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