देश में 8 जून से सशर्त खुलेंगे रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल

नई दिल्ली:
कोरोना वायरस (Corona Virus) के बढ़ते संकट की रोकथाम के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है. मोदी सरकार (Modi Government) ने देश में एक जून से 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है. इसे लेकर गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जारी की है. केंद्र सरकार की ओर से कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है. पहले चरण में सशर्त मेट्रो, शॉपिंग मॉल, सैलून और धार्मिक स्थल खुलने की अनुमति है.
आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को समाप्त हो रही है. ऐसे में मोदी सरकार ने 30 जून तक देश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है. केंद्र सरकार ने राज्यों पर स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला छोड़ दिया है. राज्य इसपर जुलाई में फैसला लेंगे. पहले चरण यानी 8 जून से सार्वजनिक स्थानों जैसे धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां, सैलून और अन्य आतिथि सेवाएं और शॉपिंग मॉल खोल दिए जाएंगे. हालांकि, सरकार ने शर्तों के साथ खोलने की मंजूरी दी है.
साथ ही देशभर में रात नौ बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा. अब लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे. अब लोगों को पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. वहीं, शॉपिंग मॉल्स और सैलून को भी खोलने की मंजूरी दे दी गई है. पूरे देश में नए निर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे.
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