जबलपुर: भरतीपुर, मुकादमगंज और निवाडगंज क्षेत्र में व्यापार की मिली सशर्त अनुमति

कोरोना वायरस के संक्रमण एवं आम लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा हेतु जबलपुर शहर में उत्पन्न हुई परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी रांझी ने रांझी क्षेत्र में स्थित भरतीपुर एवं मुकादमगंज बाजार क्षेत्र के थोक किराना एवं अनाज व्यापारियों और अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधारताल ने शहरी अंचल कोतवाली क्षेत्र में स्थित अनाज व्यापारियों को सशर्त व्यापार की अनुमति प्रदान की है।
रांझी व अधारताल के अनुविभागीय दण्डाधिकारियों ने अलग-अलग जारी आदेश में कहा है कि बाजार क्षेत्र में कोई भी व्यापारी फुटकर व्यापार नहीं करेगा केवल थोक व्यापार करेगा। बाजार क्षेत्र में व्यापारियों के साथ निजी चार एवं दुपहिया वाहन लाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। कम से कम श्रमिकों को दुकान में लोडिंग एवं अनलोडिंग के लिए नियोजित किया जाएगा। श्रमिकों एवं व्यापारियों को आवश्यक रूप से मास्क लगाकर कार्य करना होगा। साथ ही सभी श्रमिकों एवं व्यापारियों के मध्य सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का पालन किया जाना होगा। बाजार क्षेत्र के दुकानों को नियमित रूप से सेनेटाइज किया जाना अनिवार्य होगा।
बाजार क्षेत्र भरतीपुर, मुकादमगंज और निवाडगंज बाजार क्षेत्र में केवल तिपहिया वाहन की अनुमति होगी और मुकादमगंज के लिए 10 तिपहिया वाहन एवं भरतीपुर के लिए 5 तिपहिया वाहन तथा निवाडगंज बाजार के लिए केवल 10 तिपहिया वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी। इन तिपहिया वाहनों की अनुमति बाजार क्षेत्र के अध्यक्ष द्वारा संबंधित नगर पुलिस, अधीक्षक से प्राप्त करना होगा। बाजार क्षेत्र के अंदर स्थित केंटीन पेयजल, सभाकक्ष, शौचालय एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों को नियमित रूप से सेनेटाइजिंग करना होगा।
इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश 15 अप्रैल के संपूर्ण मानदण्डों का पालन अनिवार्यत: किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना होगा। अन्यथा की दशा में अनुमति स्वमेव निरस्त मानी जाएगी।
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