हिमाचल के शिक्षा विभाग में सामने आए 250 करोड़ से ज्यादा राशि के छात्रवृत्ति घोटाले में हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी सीबीआई और प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। शिक्षा विभाग की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के दायरे में आए 2772 संस्थानों में से मात्र 22 की जांच पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है।
इस बाबत दो हफ्ते में सीबीआई से सील बंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। कोर्ट ने उच्च शिक्षा निदेशालय से भी जवाबतलबी की है। मामले पर आगामी सुनवाई 14 नवंबर को होगी।
मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की खंडपीठ ने बिलासपुर निवासी श्याम लाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। जनहित में दायर याचिका में प्रार्थी ने घोटाले के बारे में अमर उजाला में प्रकाशित विभिन्न खबरों को भी संलग्न किया।
याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी को छानबीन में पता चला है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों व निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति हड़पने के लिए बाकायदा एक रैकेट चल रहा था।
मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी की खंडपीठ ने बिलासपुर निवासी श्याम लाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। जनहित में दायर याचिका में प्रार्थी ने घोटाले के बारे में अमर उजाला में प्रकाशित विभिन्न खबरों को भी संलग्न किया।
याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी को छानबीन में पता चला है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों व निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रवृत्ति हड़पने के लिए बाकायदा एक रैकेट चल रहा था।
