मध्य प्रदेश: अब लोक सेवा केन्द्रों में आवेदन करने पर तुरंत मिलेगी कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपि

राज्य शासन ने नागरिकों की सुविधा के मद्देनजर खसरा, अधिकार अभिलेख, निस्तार पत्रक एवं नक्शे जैसे कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेखों की प्रतिलिपि प्रदाय करने के नियमों में संशोधन किया है ।  नियमों में किये गये संशोधन के मुताबिक कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए लोक सेवा केन्द्रों पर नागरिकों द्वारा दिये गये आवेदन को अब ऑनलाइन किया जायेगा ।  लोक सेवा केन्द्र के अलावा आवेदक आईटी केन्द्र पर भी आवेदन कर सकेंगे ।  आवेदकों द्वारा राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने भूलेख पोर्टल पर भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा । लोक सेवा केन्द्र, आईटी केन्द्र तथा भूलेख पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करने पर उसे तुरंत राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होगी ।
लोक सेवा केन्द्र में आवेदन की प्रक्रिया:
      लोक सेवा केन्द्र में कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेख की प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन जिला अथवा तहसील में स्थित लोक सेवा केन्द्र में आवेदन कर सकेगा । आवेदन का पंजीयन लोक सेवा केन्द्र पर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन किया जायेगा । आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति आवेदक को प्रदाय की जायेगी । आवेदन भरते समय आवेदक को अपना मोबाइल नंबर दिया जाना अनिवार्य है, इसके अलावा आवेदक द्वारा ई-मेल एड्रेस (यदि उपलब्ध हो) भी भरा जाना चाहिए । आवेदन करने के लिए प्रतिलिपि शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा ।
लोक सेवा केन्द्र पर आवेदन ऑनलाइन दर्ज होते ही संबंधित पदाभिहित अधिकारी के अकाउंट में ऑनलाइन उपलब्ध हो जायेगा । पदाभिहित अधिकारी द्वारा पहले आयें पहले पायें के आधार पर आवेदन का ऑनलाइन निराकरण किया जायेगा ।
लोक सेवा केन्द्रों को आवेदन करने पर जिन जिलों में एनआईसी साफ्टवेयर के माध्यम से प्रतिलिपि प्रदाय की जा रही है वहाँ रनर द्वारा संबंधित कार्यालय से रिकार्ड की प्रति प्राप्त की जाकर अभिप्रमाणित प्रति आवेदक को प्रदाय की जायेगी ।  जबकि ऐसे जिलों जहाँ वेब जीआईएस लागू है वहां भूलेख पोर्टल के माध्यम से रिकार्ड की डिजिटली साइन्ड प्रति डाउनलोड की जाकर तत्काल आवेदक को प्रदाय की जायेगी । यदि किसी कारण से सेवा अमान्य अथवा निरस्त की जाती है तो सेवा निरस्त एवं अमान्य करने का स्पष्ट युक्तियुक्त कारण का उल्लेख करते हुए इसकी सूचना लोक सेवा केन्द्र प्रभारी द्वारा आवेदक को लिखित में दी जायेगी ।
आई.टी. केन्द्र में आवेदन एवं सेवा देने की प्रक्रिया:
      आवेदक जिला अथवा तहसील में संचालित आई.टी. केन्द्र में कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु भी आवेदन कर सकेगा । आवेदन का पंजीयन केन्द्र पर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन भूलेख पोर्टल पर किया जायेगा । आई.टी. केन्द्र प्रभारी चाहे गये अभिलेखों के पृष्ठों की जानकारी आवेदक को देकर प्रतिलिपि शुल्क प्राप्त करेगा तथा प्रापत की गई राशि की रसीद आवेदक को प्रदाय करेगा । भूलेख पोर्टल से रिकार्ड की डिजिटली साइन्ड प्रति डाउनलोड कर अभिलेखों की प्रतिलिपि आवेदक को प्रदाय करेगा । यदि पदाभिहित अधिकारी यह पाता है कि कतिपय कारणों से प्रतिलिपि दिया जाना संभव नहीं है तो वह लिखित में कारण दर्शाते हुए आवेदन पत्र निरसत करेगा तथा आवेदक को सूचित करेगा ।
ऑनलाइन आवेदन एवं निराकरण करने की प्रक्रिया:
      कम्प्यूटरीकृत राजस्व अभिलेखों की प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा भूलेख पोर्टल (https://mpbhulekh.gov.in) पर भी यूजर आईडी बनाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है । भूलेख पोर्टल पर आवेदन दर्ज होने पर प्रतिलिपि शुल्क जमा करने हेतु लिंक प्रदर्शित होगी ।  आवेदक को ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से प्रतिलिपि शुल्क जमा करना होगा । शुल्क जमा करने के बाद आवेदक की यूजर आईडी पर डिजिटली साइन प्रतिलिपि पोर्टल पर आ जायेगी जिसका प्रिंटआउट आवेदक द्वारा लिया जा सकेगा । भूलेख पोर्टल के माध्यम से जारी प्रतिलिपि भी डिजिटली साइन की जाती है । इसमें भी पृथक से स्याही के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी ।
राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार एक साला अथवा पांच साला खसरा या खाता जमाबंदी, अधिकार अभिलेख, खेवट, वजिब-उल-अर्ज, निस्तार पत्रक के लिए एवं ए-4 आकार में नक्शे की प्रति के लिए प्रथम पृष्ठ के लिए 30 रूपये एवं प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 15 रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है । आवेदक को इस निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त प्राधिकृत सेवा प्रदाता को किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क देय नहीं होगा । एक आवेदन पर एक खसरा नंबर या खाते के समस्त खसरा नंबरों के अभिलेखों की एक या एक से अधिक प्रतियों के लिये आवेदन किया जा सकेगा, परन्तु पृथक खातों के लिए पृथक-पृथक आवेदन दिये जाने होंगे ।  प्रतिलिपि चालू वर्ष के साथ-साथ पूर्व वर्षों की भी ली जा सकेगी ।   

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