जबलपुर: मिलावट के संदेह पर लिए गए 26 नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त

खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने कलेक्टर भरत यादव के निर्देश पर प्रशासन द्वारा की जा रही आकस्मिक जांच की कार्यवाही के तहत पिछले दिनों अलग-अलग प्रतिष्ठानों से परीक्षण हेतु भोपाल भेजे गए खाद्य पदार्थो के नमूनों की रिपोर्टजिला प्रशासन को प्राप्त हो गई है । प्रशासन को भोपाल स्थित प्रयोगशाला से अभी तक26 नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है । इनमें से 15 नमूनों को अमानक,मिथ्याछाप एवं मिलावटी पाया गया है ।
खाद्य सुरक्षा विभाग के प्रभारी अधिकारी सयुंक्त कलेक्टर नमः शिवायअरजरिया के मुताबिक परीक्षण में अमानक एवं मिलावटी पाए गए नमूनों सेसम्बन्धित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सोमवार को अपर कलेक्टर कोर्ट एवं सीजेएम कोर्ट मेंप्रकरण पेश किये जायेंगें । अरजरिया के मुताबिक इन मामलों में मिलावटी एवंदूषित खाद्य पदार्थ का विक्रय करने एवं लोंगो के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालेप्रतिष्ठानों के संचालकों को एक लाख से पांच लाख रुपये का जुर्माना या जेल अथवादोनों से दण्डित किया जा सकता है । जबकि दुग्ध उत्पादों में मिलावट के मामलों मेंराष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही की जा सकती है ।


खाद्य पदार्थों में मिलावट के रोकने की गई आकस्मिक कार्यवाही के दौरानजिन प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के लिये गए नमूने परीक्षण में अमानक, मिलावटीएवं मिथ्याछाप पाए गए हैं , उनमें कुंडम की शुभ साईं डेयरी से लिया गया पनीर कासेम्पल, अमखेरा स्थित श्री राम डेयरी से दूध, कन्हैया डेयरी गोहलपुर से रोस्टेड ब्रेड,पटेल किराना गढ़ा बाजार से सरसों तेल एवं नूडल्स, प्रभात किराना शीतलामाई सेरोस्टेड ब्रेड, नारायण किराना बाई का बगीचा से रोस्टेड ब्रेड, साउथ एवेन्यू मॉल स्थितआर्गेनिक बास्केट से मक्का का आटा, पी के पनीर कटंगी बायपास से पाम आइल,पनीरएवं ग्लिसरॉल फ्लेक्स, गोलू ढाबा कुंडम से पनीर, किशोर किराना गोकलपुर से लौंगसेव, साउथ एवेन्यु मॉल स्थित केएफसी से मैंदा तथा कृषि उपज मंडी स्थित फलविक्रेता अब्दुल रऊफ से लिया गया कार्बाइड का नमूना शामिल है ।

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